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15 दिन में अग्नि सुरक्षा मानक पूरे नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई: बहुमंजिला इमारतों के लिए दिया अल्टीमेटम

KHULASA FIRST

संवाददाता

23 मार्च 2026, 4:25 pm
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15 दिन में अग्नि सुरक्षा मानक पूरे नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ब्रजेश्वरी अग्निकांड से सबक लेते हुए प्रशासन ने शहर की बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जी+3 और उससे अधिक ऊंचाई वाले सभी व्यावसायिक व अन्य भवनों को अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाएगा।

इस समयावधि के बाद मानकों में चूक पाई जाती है, तो संबंधित भवनों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कलेक्टर वर्मा और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।

प्रशासन ने सोमवार से ही एसडीएम के नेतृत्व में विशेष जांच दलों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। ये दल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इमारतों में अग्निशमन उपकरण कार्यशील स्थिति में हैं, आपातकालीन निकासी मार्ग (एग्जिट) बाधा रहित हैं और भवन ने नियमानुसार अनिवार्य फायर लाइसेंस प्राप्त किया है या नहीं।

जांच के दायरे में अवैध निर्माण भी शामिल
जांच के दायरे में केवल सुरक्षा उपकरण ही नहीं, बल्कि भवनों में किए गए अवैध निर्माण भी शामिल होंगे। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कई ऊंची इमारतों में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अतिरिक्त निर्माण किया गया है, जो आपात स्थिति में बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन सकता है।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में नोटिस जारी करने के साथ ही अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि नागरिकों की जान जोखिम में डालने वाली किसी भी लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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