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नशा बनाने वाले इतने केमिकल होंगे प्रतिबंधित: ड्रग्स माफिया पर सख्ती के लिए व्यापक अभियान; रखी जाएगी कड़ी नजर

KHULASA FIRST

संवाददाता

15 अप्रैल 2026, 3:13 pm
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नशा बनाने वाले इतने केमिकल होंगे प्रतिबंधित

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ड्रग्स माफिया की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने सख्त और बहुस्तरीय रणनीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ऐसे 16 रासायनिक यौगिकों (केमिकल कंपाउंड्स) को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनका उपयोग नशे के अवैध निर्माण में किया जाता है।

16 केमिकल होंगे NDPS एक्ट के दायरे में
प्रशासन की योजना है कि इन 16 रासायनिक पदार्थों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत लाया जाए। इससे इनकी अवैध खरीद, बिक्री और उपयोग पर कड़ी निगरानी संभव होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे अवैध ड्रग्स निर्माण की पूरी सप्लाई चेन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

स्कूल-कॉलेज में विशेष अभियान
नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में नशामुक्ति अभियान को तेज किया गया है। कॉलेज परिसरों में नशा बेचने वालों और उपयोग करने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी। होस्टल और कैंपस में गतिविधियों की निगरानी के लिए समितियां गठित की जा रही हैं। छात्रों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

गुप्तचर छात्रों की तैनाती
कई कॉलेजों में ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें ‘सतर्क निगरानी’ की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये छात्र अपने ही परिसर में नशा गतिविधियों पर नजर रखकर प्रशासन को सूचना देंगे।

नशामुक्ति समितियों का गठन अनिवार्य
स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी नशामुक्ति समितियों का गठन किया जा रहा है। ये समितियां सिर्फ औपचारिक नहीं होंगी, बल्कि कैंपस और होस्टल की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगी। हाल ही में हुई एनकोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर शिवम वर्मा ने की।

कैंपस में नशा मिलने पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थान ज्ञान के मंदिर हैं और वहां किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होस्टल में नशा बेचने या रखने पर तत्काल कार्रवाई होगी। आरोपी छात्र होने पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। संस्थानों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देनी होगी

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