नेपाल नहीं भागी: मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा; फिलहाल नहीं आऊंगी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। सोनम ने साफ कहा कि वह नेपाल नहीं भागी है और उसके बारे में फैलाई जा रही बातें पूरी तरह झूठी हैं। साथ ही उसने कहा कि फिलहाल वह इंदौर वापस नहीं आएगी।
हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी
दरअसल, राजा रघुवंशी की 23 मई 2025 को मेघालय के शिलांग में हत्या हुई थी। इस चर्चित हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है। दूसरी ओर, राजा के भाई विपिन रघुवंशी लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनम नेपाल चली गई है।
सोनम ने आरोपों को बताया अफवाह
मीडिया से बातचीत में सोनम ने कहा कि वह शिलांग में ही है और नेपाल भागने की बात पूरी तरह निराधार है। उसने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें।
जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही
सोनम ने कहा कि वह जिला अदालत द्वारा तय की गई जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही है। इसी वजह से वह अभी इंदौर नहीं आ सकती। उसके मुताबिक, वह शिलांग में रहकर न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है।
शिलांग में कहां रह रही नहीं बताया
हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सोनम ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह शिलांग में कहां रह रही है। अपने खर्चों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उसने इसे निजी मामला बताते हुए कोई जानकारी साझा नहीं की।
हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की सुनवाई जारी
उधर, मेघालय पुलिस ने सोनम की जमानत को चुनौती देते हुए शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में एक जून से लगातार सुनवाई चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, 8 जून को हाईकोर्ट ने सोनम के पक्ष से अंतिम जवाब मांगा था। इसके बाद बचाव पक्ष ने समय लेते हुए 10 जून को अपने लिखित तर्क अदालत में प्रस्तुत किए। वहीं राज्य पक्ष ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
इन शर्तों पर मिली थी जमानत
जिला अदालत में सुनवाई के दौरान सोनम के वकील ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी प्रक्रिया के दौरान उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि पुलिस दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियां थीं, जिनमें एक जगह धारा 103 के स्थान पर 403 का उल्लेख किया गया था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने सोनम को जमानत प्रदान की थी। जमानत की शर्तों के अनुसार उसे शिलांग नहीं छोड़ना है, प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित होना है तथा 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा करने हैं। अब मेघालय हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या रद्द की जाएगी।
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