टैक्स के पुराने मामलों से मिलेगी मुक्ति: पंप संचालकों को 90 दिन का मौका; 30 दिन में विभाग की ओर से आपत्ति नहीं तो आवेदन स्वत: मान्य
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित टैक्स असेसमेंट मामलों में राहत दी है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत पात्र व्यापारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर कर निर्धारण पूरा करा सकेंगे।
यह सुविधा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम-2002, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम-2018 और हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम-2018 के तहत लंबित मामलों पर लागू होगी।
पात्र पंप संचालक निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकेंगे और विभाग उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर असेसमेंट पूरा करेगा।
किन पंप संचालकों को मिलेगा लाभ
यह सुविधा उन पंजीकृत पेट्रोल पंप संचालकों के लिए है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अधिसूचित तेल कंपनियों या पंजीकृत व्यापारियों से टैक्स और उपकर का भुगतान कर पेट्रोल, डीजल या CNG खरीदा है।
इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि वर्ष 2024-25 में संबंधित व्यापारी के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला दर्ज या लंबित न हो।
इसके अलावा अतिरिक्त कर अथवा ऑडिट से संबंधित लंबित नोटिस का अनुपालन बाकी नहीं होना चाहिए और संबंधित वर्ष के लिए रिफंड का दावा भी नहीं किया गया हो।
आवेदन के साथ देने होंगे जरूरी दस्तावेज
पंप संचालकों को आवेदन के साथ कर और ब्याज जमा करने की चालान कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें CA की ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। CST में छूट या रियायती दर का लाभ लिया गया है तो फॉर्म-C, F, E सहित संबंधित मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
चार तरह के फॉर्म से होगा आवेदन
अलग-अलग कर प्रावधानों के लिए निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा।
फॉर्म-A: वैट से संबंधित मामलों के लिए
फॉर्म-B: केंद्रीय बिक्री कर से संबंधित मामलों के लिए
अन्य कर एवं उपकर के लिए विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित फॉर्म और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
गलती मिलने पर सुधार का मौका
आवेदन की जांच के दौरान कोई कमी या गलती सामने आती है तो अधिकारी संबंधित व्यापारी को लिखित नोटिस देकर सुनवाई और सुधार का अवसर देंगे।
निर्धारित समय में कमी दूर करने पर आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। वहीं, कमी दूर नहीं करने या सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है।
30 दिन में आपत्ति नहीं तो आवेदन मान्य
नई व्यवस्था में विभाग के लिए भी समयसीमा तय की गई है। आवेदन जमा होने के 30 दिन के भीतर यदि कोई आपत्ति या सूचना जारी नहीं की जाती है, तो आवेदन स्वत: स्वीकार माना जाएगा और असेसमेंट पूरा हो जाएगा। इस प्रावधान से लंबे समय से लंबित टैक्स असेसमेंट मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद है।
90 दिन की मोहलत
पात्र पंप संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 90 दिन की समय-सीमा दी गई है। इस अवधि में आवेदन नहीं करने वाले मामलों को इस राहत व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सकेगा।
टैक्स चोरी और रिफंड वाले मामले बाहर
जिन कारोबारियों के खिलाफ वर्ष 2024-25 में टैक्स चोरी पकड़ी गई है, वे इस सुविधा के दायरे से बाहर रहेंगे। अतिरिक्त कर की मांग का नोटिस जारी होने के बाद उसका अनुपालन नहीं करने वाले मामलों को भी लाभ नहीं मिलेगा।
इसी तरह कर ऑडिट के बाद जारी नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले और संबंधित वर्ष में कानून के तहत रिफंड का दावा करने वाले पंप संचालक भी इस व्यवस्था के पात्र नहीं होंगे।
नई व्यवस्था से पात्र पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों के पुराने असेसमेंट मामलों को तेजी से निपटाने और विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाने का रास्ता साफ होगा।
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