मंदिर की जमीन पर चल रही शराब दुकान पर कार्रवाई: प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया; जांच के बाद इतना जुर्माना भी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सिरपुर गांव में श्रीराम मंदिर के नाम दर्ज जमीन पर संचालित सरकारी शराब दुकान को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामले में जांच के बाद अपर तहसीलदार ने शराब दुकान संचालक को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन के मुताबिक संबंधित जमीन सर्वे नंबर 394/1 में दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड में इसके स्वामित्व के साथ श्रीराम मंदिर का उल्लेख है, जबकि कलेक्टर इसके व्यवस्थापक हैं।
मामले में जमीन के उपयोग और किराए को लेकर भी सवाल उठे हैं। जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन अब जमीन से जुड़े कब्जे और पूर्व में लिए गए किराए की भी पड़ताल कर रहा है।
जांच के बाद दुकानदार को खाली करने का आदेश
मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जमीन के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई। शराब दुकान संचालक से भी जमीन के अधिकार को लेकर जानकारी मांगी गई थी।
दुकानदार की ओर से 1991 में अदालत से प्राप्त डिक्री का हवाला दिया गया। हालांकि प्रशासन की जांच में संबंधित जमीन को श्रीराम मंदिर के नाम दर्ज पाया गया।
इसके बाद अपर तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248(1) के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान खाली करने का आदेश जारी किया। प्रशासन ने अवैध कब्जे के मामले में 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
3 लाख रुपए महीना किराया देने का दावा
मामले में सबसे बड़ा सवाल जमीन के किराए को लेकर सामने आया है। उपलब्ध किरायानामे के मुताबिक शराब लाइसेंसी और दिलीप सिंह गौड़ के बीच दुकान की जगह को लेकर किराया तय किया गया था।
दस्तावेजों के अनुसार, किराया 3 लाख रुपए प्रतिमाह यानी 36 लाख रुपए सालाना निर्धारित था। इसमें 2 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए बैंकिंग माध्यम से दिए जाने का उल्लेख है।
दिलीप सिंह गौड़ को स्थानीय विधायक मालिनी गौड़ का रिश्तेदार बताया गया है। हालांकि जमीन के वास्तविक अधिकार और किराया प्राप्त करने की वैधता अब प्रशासनिक जांच का विषय है।
अप्रैल से सितंबर तक करीब 18 लाख रुपए का हिसाब
प्रशासन अब यह भी जांच रहा है कि संबंधित जमीन से कितनी अवधि में कितना किराया वसूला गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 18 लाख रुपए किराए के रूप में दिए जाने की बात सामने आई है।
प्रशासन ने इस संबंध में आबकारी विभाग से शराब दुकानदार और जमीन के कब्जाधारक के बीच हुए किरायानामे समेत अन्य दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
पहले होटल और बार चलता था
बताया गया है कि इस स्थान पर पहले मानसरोवर नाम से होटल और बार संचालित होता था। बाद में यह कारोबार बंद हो गया और उसी परिसर के एक हिस्से में सरकारी शराब दुकान संचालित होने लगी।
द सूत्र की पड़ताल में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान में शराब लाइसेंसी संजय शिवहरे और दिलीप सिंह गौड़ के बीच किरायानामा होने की बात सामने आई है।
शराब दुकान के लिए 4,200 वर्गफीट जगह का उपयोग
प्रशासन की जांच में सामने आया कि सर्वे नंबर 394/1 के सामने वाले हिस्से में करीब 4,200 वर्गफीट क्षेत्र में शराब दुकान संचालित हो रही है। इसके पीछे करीब 25 हजार वर्गफीट हिस्से के उपयोग और कब्जे को लेकर भी जांच की जा रही है।
किरायानामे में दुकान का आकार 13 बाय 68 फीट और पीछे बने गोदाम का आकार 21 बाय 67 फीट बताया गया है। दस्तावेजों में इस स्थान को वाइन शॉप संचालन के लिए किराए पर दिए जाने का उल्लेख है।
जमीन के रिकॉर्ड में भी विवाद
सर्वे नंबर 394 को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में भी पुराना विवाद सामने आया है। बताया गया है कि जमीन को पहले 394/1 और 394/2 में विभाजित किया गया था। जमीन के एक हिस्से के पुराने स्वामित्व और 1991 की अदालत की डिक्री को लेकर भी विवाद चल रहा है।
बाद में जमीन के नामांतरण से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन के संज्ञान में रिकॉर्ड संबंधी स्थिति आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने 1991 की डिक्री को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है।
प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती
एक तरफ प्रशासन को शराब दुकान को मौजूदा स्थान से हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हुए कथित कब्जे और उससे प्राप्त किराए की जांच भी करनी है।
आबकारी विभाग ने लाइसेंसी को शराब दुकान के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
अब इस मामले में निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं, क्या सिर्फ शराब दुकान हटेगी या मंदिर की जमीन के कथित कब्जे और वर्षों से लिए गए किराए का भी पूरा हिसाब होगा?
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