महिला आईएएस फार्महाउस जुआकांड में नया विवाद: निलंबित टीआई ने याचिका लगाई तो भेजा इस शहर; कोर्ट से मिली ऐसी राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पूर्व कलेक्टर और 2009 बैच की महिला आईएएस वंदना वैद्य के फार्महाउस पर हुए जुआकांड में नए विवाद सामने आए हैं। पहले खुलासा हुआ था कि मानपुर से हटाए गए टीआई लोकेंद्र सिंह हिहोरे ने निलंबन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अब इसमें एक और गंभीर मोड़ आया है।
दबाव को नहीं माना और घुटने नहीं टेके
हिहोरे ने हाईकोर्ट में शपथपत्र में आरोप लगाया कि उन्हें आईएएस वंदना वैद्य के दबाव में डाला गया। उनका कहना है कि फार्महाउस का नाम छिपाने और एफआईआर में शामिल न करने के लिए उन पर दबाव और धमकी दी गई। जब उन्होंने इस दबाव को नहीं माना और घुटने नहीं टेके, तो उन्हें टीआई पद से हटा दिया गया। हिहोरे का दावा है कि यह कार्रवाई सीधे आईएएस वंदना के दबाव में की गई।
याचिका लगाने पर बुरहानपुर ट्रांसफर
हिहोरे ने हाईकोर्ट में कहा कि जब उन्होंने अपने निलंबन के खिलाफ याचिका लगाई, तो उन्हें बुरहानपुर ट्रांसफर कर दिया गया। पहले एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने 11 मार्च को हिहोरे को सस्पेंड कर पुलिस लाइन इंदौर में अटैच किया था। इसके खिलाफ याचिका लगाए जाने पर एसपी ने प्रस्ताव भेजा और आईजी ग्रामीण अनुराग ने उन्हें बुरहानपुर में लाइन अटैच करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने टीआई हिहोरे की याचिका पर सुनवाई की और उनके पक्ष में राहत दी। कोर्ट ने बुरहानपुर ट्रांसफर आदेश पर स्टे लगा दिया है। साथ ही मामले में सभी पक्षकारों से जवाब मांगा गया है।
इन्हें भी बनाया गया पक्षकार
इसमें गृह विभाग के पीएस के अलावा डीजीपी, आईजी ग्रामीण, एसपी ग्रामीण, एएसपी ग्रामीण और एसडीओपी महू को भी पक्षकार बनाया गया है। यह मामला अब नई दिशा में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में पूरी जानकारी सामने आने की संभावना है।
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