सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव: इन पर प्रतिबंध बरकरार; नए सेवा नियमों का ड्राफ्ट जारी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 2026 के ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी पाबंदी
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। पिछले वर्ष इस प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसे मुख्यमंत्री स्तर पर सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी थी, लेकिन नए ड्राफ्ट में सरकार ने अपना रुख बदलते हुए पुराना नियम बनाए रखने का फैसला किया है।
24 साल पुराना नियम रहेगा लागू
गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित किया था। अब नए नियमों में भी यह शर्त यथावत रखी गई है।
क्या कहता है नया नियम?
ड्राफ्ट के अनुसार, जिस उम्मीदवार की दो से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
जुड़वां बच्चों पर भी स्पष्ट प्रावधान
यदि किसी व्यक्ति की पहले से एक संतान है और अगली डिलीवरी में जुड़वां या उससे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे भी सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा।
प्रोबेशन और स्थायीकरण के नए नियम
नए मसौदे में कर्मचारियों के प्रोबेशन और स्थायीकरण को लेकर भी अहम प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी का प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद 6 माह के भीतर विभाग कोई निर्णय नहीं लेता, तो उसे स्वतः स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक प्रोबेशन पर रखने की स्थिति समाप्त होगी।
सीनियरिटी तय करने का नया फॉर्मूला
यदि एक ही वर्ष में विभिन्न माध्यमों से नियुक्तियां होती हैं तो वरिष्ठता का क्रम इस प्रकार रहेगा। सीधी भर्ती (Direct Recruitment), अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति (Promotion) हालांकि यदि तीनों श्रेणियों के नियुक्ति आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं, तो पदोन्नति से आए कर्मचारी को सबसे वरिष्ठ माना जाएगा, उसके बाद सीधी भर्ती और फिर अन्य नियुक्तियां आएंगी।
हर साल अपडेट होगी ग्रेडेशन लिस्ट
नए नियमों के तहत प्रत्येक विभाग को हर वर्ष 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर 31 मार्च तक कर्मचारियों की नई ग्रेडेशन सूची तैयार और अपडेट करनी होगी।
इन परिस्थितियों में भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
ड्राफ्ट में कुछ अन्य अयोग्यता की शर्तें भी जोड़ी गई हैं। एक से अधिक जीवित जीवनसाथी होने पर उम्मीदवार अपात्र होगा (विशेष परिस्थितियों में छूट संभव)। शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति नहीं मिलेगी।
नैतिक अधोपतन या गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
सरकार ने मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर नए नियम लागू किए जाएंगे। माना जा रहा है कि ये बदलाव प्रदेश की भर्ती, सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा प्रभाव डालेंगे।
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