राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम की जमानत पर आज ‘सुप्रीम’ सुनवाई; मेघालय सरकार ने टाइपिंग मिस्टेक का दिया है हवाला
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संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली/इंदौर।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और चंद्रशेखर की बेंच करेगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मेघालय सरकार से सोनम की गिरफ्तारी के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा था। सोनम को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को मेघालय सरकार ने चुनौती दी है।
जमानत का आधार यह बनाया गया था गिरफ्तारी के समय सोनम को नियमानुसार गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। मेघालय सरकार का तर्क है सोनम को गिरफ्तारी के कारण बताए गए थे।
विवाद केवल गिरफ्तारी दस्तावेज में टाइपिंग की गलती को लेकर है। सरकार के मुताबिक हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) दर्ज हो गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में कहा था मजिस्ट्रेट ने सोनम को गिरफ्तारी के आधार समझाए थे और ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है।
हनीमून के दौरान हुई थी राजा की हत्या... 11 मई 2025 को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां 23 मई को लापता हो गए थे। 3 जून को पुलिस ने राजा का शव गहरी खाई से बरामद किया था।
जांच में हत्या की साजिश सामने आने पर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सोनम की भूमिका सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा- तकनीकी गलती जमानत का आधार है या नहीं
सुप्रीम कोर्ट देखेगा सोनम को गिरफ्तारी के समय कानून के अनुरूप कार्रवाई के आधार बताए गए थे या नहीं। इसी आधार पर हाई कोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप को लेकर फैसला हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, प्रथम दृष्टया कहा था ऐसा नहीं लगता सोनम को गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए थे। सोनम पहले ही जेल से बाहर आ चुकी थी, इसलिए तत्काल रोक नहीं लगाई गई।
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