इस क्रिकेटर पर लगे रेप के आरोप: हाईकोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश; जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, कोलकाता।
रेप के एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया है, ताकि मामले से जुड़े कथित निजी फोटो और वीडियो आगे साझा न किए जा सकें और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें।
महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया मामला
मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकातकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक पोरेल ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, निजी पलों की रिकॉर्डिंग की और बाद में धमकियां दीं। महिला का दावा है कि दोनों की पहचान जनवरी 2023 में हुई थी और आरोपी उसे अपने फ्लैट पर ले गया था।
क्रिकेटर के अन्य महिलाओं से भी संबंध
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में महिला को पता चला कि क्रिकेटर के अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। उसने यह भी दावा किया कि उसे कुछ समय तक उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका गया और धमकियां दी गईं। मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2026 की एक कथित घटना के बाद उसे चिकित्सकीय उपचार भी कराना पड़ा।
जांच में एक पेन ड्राइव बरामद हुई
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच में एक पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती जांच के लिए आवश्यक है, ताकि संभावित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोका जा सके।
डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अदालत ने जांच एजेंसी को कार्रवाई तेज करने और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
क्रिकेटर ने आरोपों से इनकार किया
वहीं, अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि यदि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, तो उसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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