राहुल गांधी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट सख्त: सीबीआई के जवाब पर जताई नाराजगी; जांच की विस्तृत रिपोर्ट तलब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, लखनऊ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर असंतोष जताया है। अदालत ने कहा कि एजेंसी का हलफनामा उसके पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं है और इससे शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई तथा जांच की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती।
सीबीआई और ईडी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने की। यह याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की गई है।
सीबीआई को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश
करीब दो घंटे चली इन-चैंबर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने अपने-अपने जवाबी हलफनामे अदालत में पेश किए। सीबीआई के हलफनामे की समीक्षा के बाद कोर्ट ने पाया कि उसमें शिकायत पर हुई कार्रवाई और जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है।
इस पर अदालत ने सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक या संबंधित जोन प्रमुख को स्वयं शपथपत्र दाखिल कर अगली सुनवाई तक जांच की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
ईडी के जवाब से कोर्ट संतुष्ट
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे पर अदालत ने संतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई की है। यदि जांच के दौरान किसी वित्तीय अनियमितता या अवैध गतिविधि के साक्ष्य सामने आते हैं, तो ED कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
केंद्र के कई विभागों से भी मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भी चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से दायर दो अंतरिम प्रार्थना पत्रों पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। अदालत ने मामले से जुड़े सभी अभिलेख वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में सीलबंद लिफाफे में रखने के अपने पूर्व आदेश को भी बरकरार रखा है।
20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले को पार्ट-हर्ड (आंशिक रूप से सुना गया) मानते हुए अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है। उस दिन सीबीआई को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के साथ नया हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा।
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