हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में महिलाओं को देना होगा स्थान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की मौजूदा कार्यकारिणी में महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारिणी में एक महिला कोषाध्यक्ष और एक महिला कार्यकारिणी सदस्य के पद पर नियुक्ति (नॉमिनेशन) करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत ने अपने आदेश में महिला आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने भी इस फैसले की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण के तहत यह निर्णय लिया गया है और जल्द ही दोनों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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