क्या आपने भी पाला है तोता अथवा कछुआ: अब पड़ सकता है भारी; पकड़े जाने पर हो सकती है 4 साल तक की सजा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अगर आपने अपने घर में देशी तोता या स्टार कछुआ पाल रखा है, तो सावधान हो जाएं। वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे संरक्षित वन्यजीवों को घर में रखना कानूनन अपराध है। हाल ही में इंदौर में की गई कार्रवाई के बाद विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इन्हें स्वेच्छा से सरेंडर कर दें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
तोते और स्टार कछुए रखना गैरकानूनी
वन विभाग के अनुसार, भारत में पाए जाने वाले सभी देशी पक्षी, जिनमें तोते भी शामिल हैं, संरक्षित श्रेणी में आते हैं। इन्हें पकड़ना, खरीदना, बेचना या पिंजरे में कैद करके रखना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अपराध है। इसी तरह स्टार कछुआ पहले से ही शेड्यूल-1 में शामिल है, जो इसे उच्चतम संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे में इसे घर में रखना या व्यापार करना गंभीर अपराध माना जाता है।
चार साल तक की सजा और जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति इन संरक्षित जीवों को घर में पालते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर चार साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
हाल ही में हुई कार्रवाई
वन विभाग को मिली सूचना के आधार पर हाल ही में दो स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान एक घर में पिंजरे में तोता और दूसरे स्थान पर बेडरूम में घूमता हुआ कछुआ बरामद हुआ। दोनों मामलों में जीवों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
विदेशी पक्षियों के लिए अलग नियम
वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी प्रजाति के तोते पाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि उन्हें कानूनी तरीके से खरीदा गया है। साथ ही उनकी जानकारी सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत कराना भी जरूरी है। बिना वैध दस्तावेजों के विदेशी पक्षी रखना भी जांच के दायरे में आ सकता है।
बाजारों में पहले होती थी खुलेआम बिक्री
इंदौर के कई बाजारों जैसे नगर निगम क्षेत्र, मल्हारगंज, जिंसी हाट और सदर बाजार में पहले छोटे पिंजरों में तोते बेचने का चलन था। वन विभाग ने ऐसे विक्रेताओं पर सख्ती करते हुए केस दर्ज किए और कई मामलों में आरोपियों को सजा भी दिलाई।
अंधविश्वास भी है एक बड़ी वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, स्टार कछुए को घर में रखने से समृद्धि आने जैसी भ्रांतियों के कारण लोग इन्हें चोरी-छिपे खरीदते हैं। इसी तरह दोमुंहे सांप को लेकर भी तांत्रिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसके चलते इनकी तस्करी होती है।
वन विभाग की अपील
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास ऐसे कोई संरक्षित वन्यजीव हैं, तो वे तुरंत विभाग को सूचित कर उन्हें सरेंडर कर दें। अब ऐसी सूचनाएं मिलने पर सीधे मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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