आबकारी विभाग का शहरभर में विशेष अभियान: अवैध गतिविधियों पर देर रात तक कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध मदिरा, सार्वजनिक मदिरापान, स्वच्छता उल्लंघन एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध विशेष सघन अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग द्वारा शहरभर की मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। विशेष अभियान के अंतर्गत कल्याण मिल, मालवा मिल, गंगानगर, 140 नंबर, भमोरी, एमआर-11, कनाड़िया, राजमोहल्ला, पलासिया, एमआर-10, परदेशीपुरा, राजेंद्र नगर एवं सब्जी मंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मदिरा दुकानों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान दुकानों के आसपास स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित अनुज्ञाधारियों को दुकान परिसर एवं 50 मीटर परिधि में साफ-सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। कई स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर तत्काल सफाई कराई गई।
अभियान के दौरान मदिरा दुकानों के आसपास संचालित अवैध ढाबों एवं अनधिकृत गतिविधियों पर भी कार्रवाई की गई। कई अवैध ढाबों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें बंद कराया गया। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर निरंतर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
वृत्त मालवा मिल ‘अ’ के उपनिरीक्षक आशीष जैन की टीम द्वारा केसरबाग रोड क्षेत्र में संदेह के आधार पर एक दोपहिया वाहन (TVS Radeon क्रमांक MP09-VN1144) को रोका गया। वाहन पर सवार आरोपी सुनील पिता सुरेश एवं शुभम पिता सुरेश के कब्जे से चार पेटियों में कुल 90 केन बोल्ट बीयर विदेशी मदिरा (45 बल्क लीटर) बरामद की गई। साथ ही आरोपी से मौके पर मदिरा एवं वाहन जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित मूल्य 81 हजार 700 रुपये है।
वृत्त बंबई बाजार की प्रभारी उपनिरीक्षक मीरा सिंह की टीम द्वारा दौराने गश्त पलासीकर चौराहे के पास संदेह के आधार पर एक दोपहिया वाहन (Hero Splendor क्रमांक MP09-QQ5929) को रोका गया। वाहन पर दो बोरियों में अवैध मदिरा ले जाई जा रही थी। तलाशी लेने पर वाहन से 24 केन बोल्ट बीयर एवं 50 पाव देशी मदिरा कुल 21 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई। मौके से आरोपी सचिन पिता फतेसिंह एवं विष्णु पिता गोपाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का अनुमानित मूल्य 51 हजार 400 रुपये है।
संपूर्ण अभियान के दौरान कुल 22 प्रकरण कायम किए गए, जिनमें लगभग 15 लीटर देशी मदिरा एवं 120 लीटर विदेशी मदिरा जप्त की गई। विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।
सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा बताया गया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। मदिरा दुकानों के आसपास गंदगी, अवैध गतिविधियों अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन एवं अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, विक्रय अथवा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन एवं आबकारी विभाग को दें, जिससे समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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