बिस्कुट कंपनी का डायरेक्टर मुश्किल में: तीन दिन का रिमांड और मिला; धोखाधड़ी में भी होगी पूछताछ, अन्य षड्यंत्रकारी भी बनेगे आरोपी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एक बिस्किट निर्माण कंपनी में कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न्यायालय ने पहले दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी की रिमांड अवधि को आरोपी के बयान के आधार पर तीन दिन और बढ़ा दिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और आगे अन्य लोगों के नामों का खुलासा भी जल्द किया जाएगा।
मामले में फरियादी दिनेश मनवानी, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ने बाणगंगा थाने में कंपनी के डायरेक्टर संजय कलवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, जीआरवी बिस्किट प्रा. लि. में कुल 6 सदस्य (2 डायरेक्टर एवं 4 शेयर होल्डर) हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं।
फरियादी पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट धनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी संजय कलवानी ने बोर्ड की सहमति एवं अन्य सदस्यों को सूचना दिए बिना कंपनी द्वारा जारी अधिकृत बोर्ड रिजोल्यूशन का कथित दुरुपयोग किया। आरोप है कि कंपनी द्वारा शेयर होल्डर गौरव अहलावत के विरुद्ध जिला न्यायालय इंदौर में दायर परिवाद को आरोपी ने कथित रूप से सांठगांठ कर एकतरफा वापस ले लिया, जिससे कंपनी को आर्थिक हानि और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को इंदौर न्यायालय में न्यायाधीश सौरभ गोस्वामी की अदालत में पेश किया गया था, जहां उसकी जमानत याचिका निरस्त करते हुए दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। अब पुलिस द्वारा की जा रही विस्तृत पूछताछ एवं आरोपी के कथनों के आधार पर न्यायाधीश साक्षी कपूर द्वारा रिमांड अवधि तीन दिन और बढ़ा दी है।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामले में दो से तीन अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी आशंका है तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे और लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा।
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