एनटीसी की जमीन पर शराब दुकान खोलने का प्रयास: रहवासियों और अधिकारियों के बीच विवाद; हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के मालवा मिल क्षेत्र में एनटीसी (NTC) की सरकारी जमीन पर शराब दुकान खोलने को लेकर स्थानीय रहवासियों और अधिकारियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति यह दुकान नहीं खुल सकती।
रहवासियों ने विरोध में धरना दिया
कल शराब ठेकेदार ने एनटीसी की जमीन पर सामान रखकर दुकान खोलने की तैयारी शुरू की। यह सूचना जैसे ही इलाके के रहवासियों को मिली, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सुबह रहवासियों ने सड़क पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बाद में सड़क खोलवाई, लेकिन आंदोलनकारियों को हटाने में सफल नहीं हो पाई।
पोहे बनाकर नाश्ता किया और शाम को सामूहिक भोजन
धरना स्थल पर रहवासियों ने पोहे बनाकर नाश्ता किया और शाम को सामूहिक भोजन किया। रात में शांतिप्रिय तरीके से सुंदरकांड पाठ कर अधिकारियों और ठेकेदार की सद्बुद्धि की कामना की। इस दौरान आबकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार दुकान खुल सकती है।
विधायक और पार्षद का हस्तक्षेप
विधायक महेंद्र हार्डिया और क्षेत्रीय पार्षद नंदकिशोर पहाडिय़ा ने हस्तक्षेप किया। कलेक्टर ने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आश्वासन दिया कि इस जमीन पर दुकान नहीं खोली जाएगी।
एनटीसी अधिकारियों का पत्र
एनटीसी के अधिकारियों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर 2023 में उच्च न्यायालय में लगी याचिका का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने “यथास्थिति बनाए रखने” के निर्देश दिए थे। पत्र में बताया गया कि यह जमीन भारत सरकार के अधीन है। गोदाम मालिक रवींद्र लिमजे ने इसे किराए पर लिया है, लेकिन कपड़े की दुकान संचालित हो रही थी। अब गोदाम मालिक ने इसे शराब दुकान खोलने के लिए दे दिया, जो नियमों के खिलाफ है।
आज से दुकान बंद
कल दुकान खुली थी, लेकिन आज सुबह से शटर बंद हैं। स्थानीय रहवासियों ने इसे अपनी जीत बताया। यह क्षेत्र जैन बहुल और शांतिप्रिय माना जाता है। कुछ बुजुर्ग भावुक हो गए और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहां शराब दुकान खुलेगी। स्थानीय युवाओं ने बुजुर्गों के लिए पोहे बनाकर खिलाए और शाम को सामूहिक भोजन कराया। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से इलाके का माहौल बिगड़ेगा।
गोदाम मालिक और किराएदार पर नाराजगी
स्थानीय लोगों ने गोदाम मालिक रवींद्र लिमजे पर भी आक्रोश जताया। कहा गया कि नियम के अनुसार किराएदार दूसरा किराएदार नहीं रख सकता। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पहले कपड़े की दुकान चल रही थी और अब शराब दुकान के लिए स्थान दिया गया, जो गैरकानूनी है।
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