फर्जी फायर ऑडिट रिपोर्ट देने वालों पर की जाएगी कार्रवाई: निगम ने फायर कंसल्टेंट्स को दिए नए निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

पांच दिन में जियो टैग फोटो के साथ दोबारा जमा करनी होगी रिपोर्ट
बेसमेंट और छतों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख अनिवार्य
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बहुमंजिला व व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा को मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी, भ्रामक अथवा त्रुटिपूर्ण फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले फायर कंसल्टेंट्स और एजेंसियों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इसी उद्देश्य से नगर निगम के सिटी बस कार्यालय में आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने की। बैठक में शहर के 50 से अधिक फायर इंजीनियर, फायर कंसल्टेंट और फायर सेफ्टी वेंडर्स शामिल हुए।
गलत या तथ्यहीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान में सील किए गए भवनों सहित सभी व्यावसायिक इमारतों की फायर ऑडिट रिपोर्ट शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम की स्थापना केवल स्वीकृत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। यदि किसी एजेंसी द्वारा गलत या तथ्यहीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कंसल्टेंट्स को निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित रहना होगा
निगम ने फायर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्रत्येक भवन का वास्तविक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। अब कंसल्टेंट्स को निरीक्षण के दौरान स्वयं मौके पर उपस्थित रहना होगा तथा जियो टैग युक्त फोटो रिपोर्ट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऑडिट केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक निरीक्षण के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में भवन के उपयोग, संभावित जोखिम, आवश्यक फायर सुरक्षा उपकरणों की संख्या, उनकी क्षमता और तकनीकी मानकों का स्पष्ट उल्लेख भी करना होगा।
फायर ऑडिट रिपोर्टों की फिर समीक्षा करें
बैठक में पूर्व में प्रस्तुत सभी फायर ऑडिट रिपोर्टों की पुनः समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। सभी फायर कंसल्टेंट्स को संबंधित भवनों का दोबारा निरीक्षण कर पांच दिनों के भीतर जियो टैग फोटो सहित अद्यतन रिपोर्ट नगर निगम में जमा करनी होगी।
रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि भवन में फायर सेफ्टी से संबंधित कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना कार्य अभी शेष है। निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बेसमेंट या छत पर रेस्टोरेंट, कैफे संचालन की जानकारी जरूरी
बहुमंजिला के बेसमेंट व छतों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। यदि बेसमेंट या छत पर रेस्टोरेंट, कैफे, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, तो स्पष्ट उल्लेख फायर ऑडिट रिपोर्ट में करना होगा।
इसके आधार पर निगम वैधानिक समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। सिस्टम स्थापित होने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
साथ ही भवन संचालकों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को फायर सेफ्टी उपकरणों के संचालन एवं आपातकालीन स्थिति में उनके उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देना होगा।
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