धागा कारोबारी से करोड़ों की धोखाधड़ी: महाराष्ट्र के व्यापारी पर केस दर्ज; माल लेकर नहीं किया भुगतान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धागा कारोबारी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शहर की वृद्धि काटेक्स फर्म से करीब 5.53 करोड़ रुपए का माल लेने के बाद भुगतान नहीं करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शुरुआत में जीता विश्वास
फर्म संचालक वरुण मित्तल की शिकायत पर पुलिस ने महाराष्ट्र के अकोला स्थित आरके काटेक्स के प्रोपराइटर इरशाद खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि शुरुआत में कारोबारी ने समय पर भुगतान कर विश्वास कायम किया।
धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज
इसके बाद बड़े पैमाने पर यार्न लिया, लेकिन बकाया रकम चुकाने की स्थिति आई तो कभी भुगतान का आश्वासन दिया गया और बाद में रकम के बदले अकोला में जमीन देने का प्रस्ताव रख दिया गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।
पहले समय पर भुगतान
शिकायत के मुताबिक, इरशाद खान ने 2022 में वृद्धि काटेक्स से कारोबार शुरू किया था। शुरुआती लेनदेन सामान्य रहा और खरीदे गए माल का भुगतान समय पर किया जाता था। इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक भरोसा बढ़ा और इंदौर की फर्म ने उसे बड़े पैमाने पर यार्न की सप्लाई शुरू कर दी।
फिर बढ़ता गया बकाया
इसके बाद धीरे-धीरे बकाया रकम बढ़ती गई। शिकायत में बताया गया कि 18 जून 2024 को 22.88 लाख रुपए के माल का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद 15 मार्च 2025 को करीब 4.11 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने की बात सामने आई।
मार्च 2025 में ही करीब 23.50 लाख रुपए का एक और भुगतान किए जाने का उल्लेख शिकायत में है। इन भुगतानों के बावजूद फर्म की बड़ी रकम कारोबारी के पास बकाया रह गई।
भुगतान के दबाव के बीच जमीन देने का प्रस्ताव
बकाया रकम की मांग को लेकर वरुण मित्तल की ओर से इरशाद खान से लगातार संपर्क किया गया। आरोप है कि वह हर बार जल्द भुगतान करने का भरोसा देता रहा। जब बकाया राशि का दबाव बढ़ा तो उसने रकम के बदले अकोला में जमीन देने का प्रस्ताव रखा।
शिकायत के अनुसार, इरशाद ने अकोला जिले के एक गांव में स्थित करीब 1.59 हेक्टेयर जमीन बकाया रकम के बदले देने की बात कही। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच सौदा चिट्ठी भी तैयार की गई। जमीन मिलने के भरोसे पर कारोबारी लेनदेन जारी रहा, लेकिन बाद में इस जमीन को लेकर भी विवाद सामने आ गया।
दूसरे व्यापारी से भी 1.41 करोड़ का माल लेने का आरोप
मामले में एक अन्य कारोबारी का लेनदेन भी सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी अवधि में इरशाद खान ने अकोला के व्यापारी जयप्रकाश लोकटिया से भी माल लिया और करीब 1.41 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया।
बाद में जिस जमीन को बकाया रकम के बदले देने की बात कही गई थी, उसी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके चलते शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसे अपनी बकाया राशि वापस मिलने की उम्मीद भी खत्म होती गई।
5.53 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अटकी
वृद्धि काटेक्स के संचालक का आरोप है कि पुराने बकाये और बाद के व्यापारिक लेनदेन को मिलाकर उनकी फर्म के 5,53,10,412 रुपए का भुगतान इरशाद खान ने नहीं किया। लगातार संपर्क करने और भुगतान के आश्वासन के बावजूद रकम नहीं मिलने पर वरुण मित्तल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद इरशाद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूरे कारोबारी लेनदेन, माल की सप्लाई, भुगतान और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर बकाया रकम को लेकर कारोबारी ने किन-किन लोगों से लेनदेन किया था।
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