अंडे के ठेले पर विवाद के बाद युवक की हत्या: कोर्ट ने सुनाई परिवार के 5 लोगों को 10-10 साल की सजा; 1.02 लाख रुपए जुर्माना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, खंडवा।
अंडे के ठेले पर हुए विवाद के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में खंडवा की अदालत ने एक ही परिवार के पांच लोगों को दोषी ठहराया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद पांचों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
पांचों ने घेरकर की थी मारपीट
मामला मांधाता थाना क्षेत्र के भोंगावा गांव का है। घटना 28 नवंबर 2022 की शाम करीब 7 बजे हुई थी। अभियोजन के अनुसार, 35 वर्षीय लोकेंद्र करजरे गांव में एक दुकान के पास लगे अंडे के ठेले पर खड़ा था। इसी दौरान रवि धार्वे वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
कहासुनी और गाली-गलौज के बाद रवि वहां से चला गया और लोकेंद्र को देख लेने की धमकी दी। कुछ देर बाद वह अपने पिता सेवकराम, मां शांताबाई, भाई बब्लू और रिश्तेदार ताराचंद उर्फ छोटू के साथ वापस आया।
आरोप है कि पांचों ने लोकेंद्र को घेर लिया और लात-घूंसों से जमकर मारपीट की। गंभीर चोट लगने के बाद लोकेंद्र जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।
अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
राहगीरों और परिजन ने गंभीर हालत में लोकेंद्र को सनावद सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट के कारण फेफड़े में गंभीर चोट और अंदरूनी रक्तस्राव सामने आया। इसके चलते शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।
पुलिस जांच के बाद कोर्ट में पेश हुआ चालान
घटना के बाद मांधाता पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने के लिए दलीलें रखीं।
बचाव पक्ष ने आरोपियों की मजदूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए सजा में राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
पांचों दोषियों को 10-10 साल की सजा
अदालत ने सेवकराम धार्वे (50), रवि धार्वे (25), शांताबाई (45), बब्लू धार्वे (20) और ताराचंद धार्वे (40) को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया गया। धारा 147 के तहत भी एक-एक साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने की राशि में से नियमानुसार मृतक के परिवार को सहायता दी जाएगी। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अश्विनी भाटे ने मामले में पैरवी की। फैसला सुनाए जाने के बाद सभी पांचों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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