पत्नी की टिप्पणी को माना 'गंभीर उकसावा': कोर्ट ने हत्या के दोषी पति की सजा घटाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी पति को राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को घटाकर 7 वर्ष के सश्रम कारावास में बदल दिया। हाईकोर्ट ने माना कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि पत्नी की टिप्पणी के बाद आरोपी ने आवेश में आकर वारदात को अंजाम दिया।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अननिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी द्वारा पति से यह कहना कि ' तुम्हारे जैसे एक हजार पति रख सकती हूं' एक ऐसा कथन था, जिसने आरोपी को गंभीर रूप से उकसाया और उसने आत्मसंयम खो दिया। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि आरोपी पहले से हत्या की योजना बनाकर आया था।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन किया।
सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का किया उल्लेख
खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने गंभीर और अचानक उकसावे के कारण अपना आत्मनियंत्रण खो दिया हो, तो अपराध की प्रकृति और सजा का आकलन उसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा में संशोधन करते हुए उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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