जहरीली शराब कांड: इस परिवार के 6 सदस्यों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत; पुलिस को जांच जारी रखने की छूट
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, सागर।
सागर शराब कांड से जुड़े मामले में राजकुमारी कुशवाहा और उनके परिवार के छह सदस्यों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
परिवार ने पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने और किसी भी कार्रवाई में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए।
यह याचिका डब्ल्यूपी क्रमांक 38680/2026 के तहत दायर की गई थी। 18 सितंबर को जस्टिस हिमांशु जोशी ने मामले की सुनवाई की। आदेश 19 सितंबर को सामने आया। याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई है।
राजकुमारी समेत 7 लोगों ने लगाई याचिका
याचिका राजकुमारी कुशवाहा समेत कुल सात लोगों की ओर से दायर की गई। इनमें संदीप कुशवाह, नेहा कुशवाहा, लवली कुशवाहा, दिविषा कुशवाहा, सहस्त्रजीत कुशवाह और सर्वज्ञ कुशवाह शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से आशंका जताई गई कि पुलिस की ओर से उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी को लेकर परिवार ने कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी।
परिवार ने पुलिस कार्रवाई को लेकर लगाए आरोप
याचिका में परिवार की ओर से आरोप लगाया कि पुलिस रात के समय उनके घर पहुंची और तलाशी जैसी कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ताओं ने परेशान करने व धमकाने के आरोप लगाए हैं।
परिवार की ओर से संपत्ति से जुड़ी कार्रवाई की आशंका भी जताई गई। इन दावों पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है। इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी नहीं आया है।
सिद्धार्थ कुशवाह से जुड़ी FIR का भी हवाला
याचिका में राजकुमारी कुशवाहा के बेटे सिद्धार्थ कुशवाह से जुड़ी एक FIR का भी उल्लेख किया गया है।
याचिका के अनुसार यह मामला बिनाका थाना क्षेत्र की FIR क्रमांक 98/2026 से संबंधित है, जो 6 सितंबर 2026 को दर्ज हुई थी।
याचिका में बताया गया कि FIR में रोशन नामक व्यक्ति की मौत का मामला है और मौत को अवैध शराब के सेवन से जोड़कर जांच की जा रही है।
सिद्धार्थ की भूमिका और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है।
बांदा की FIR का भी किया गया उल्लेख
याचिका में बांदा थाना क्षेत्र में दर्ज एक अन्य FIR, अपराध क्रमांक 658/2026, का भी हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस FIR में सिद्धार्थ कुशवाह आरोपी नहीं हैं।
वकील की ओर से पुलिस की 9 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति का भी उल्लेख किया गया और सिद्धार्थ की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। इन दावों पर अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
हाई कोर्ट ने पुलिस को क्या निर्देश दिए?
कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सागर एसपी को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि परिवार को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
तलाशी, पूछताछ या किसी अन्य कार्रवाई के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य पुलिस की जांच रोकना नहीं, बल्कि कार्रवाई को कानून के दायरे में सुनिश्चित करना है।
जांच पर नहीं लगी रोक
महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक नहीं लगाई है। पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई भी कर सकती है।
कोर्ट ने इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए हाई कोर्ट की अंतरिम राहत को मामले में क्लीन चिट के रूप में नहीं देखा जा सकता।
5 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई
राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। उस दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और मामले में आगे की दिशा स्पष्ट होगी।
पहले भी संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर मिली थी राहत
इससे पहले सिद्धार्थ कुशवाह और राजकुमारी कुशवाहा की ओर से संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर अलग याचिका दायर की गई थी। इसमें संपत्ति पर हो रही कथित तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इस मामले में 17 सितंबर को जस्टिस विशाल मिश्रा ने सुनवाई की थी। याचिका में चारदीवारी और संपत्ति के कुछ हिस्से को गिराए जाने का दावा किया गया था।
कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आगे की तोड़फोड़ पर रोक से संबंधित अंतरिम आदेश दिया था। यह मामला डब्ल्यूपी क्रमांक 38309/2026 से जुड़ा बताया गया है।
फिलहाल नए मामले में हाई कोर्ट ने परिवार को पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया है, जबकि सागर शराब कांड से जुड़ी जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी
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