गोलीकांड: इस संत के भाई को हाई कोर्ट से राहत; जिला अदालत ने खारिज की थी जमानत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
छतरपुर के चर्चित गोलीकांड मामले में आरोपित बागेश्वर धाम के संत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए शालिग्राम को 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।
शालिग्राम को इस मामले में 15 जुलाई 2026 को राजनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
मोतीलाल कुशवाहा पर हमले और गोली चलाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, मामले में शालिग्राम गर्ग पर अपने साथियों के साथ मिलकर मोतीलाल कुशवाहा पर हमला करने का आरोप है। शिकायत और पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक, घटना के दौरान पिस्तौल से गोली चलाए जाने की बात भी सामने आई थी।
इसी मामले में राजनगर थाना पुलिस ने शालिग्राम को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने कहा- पुरानी रंजिश में फंसाया गया
हाई कोर्ट में शालिग्राम गर्ग की ओर से अधिवक्ता रोहित रघुवंशी और अमित दवे ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने आरोपों का विरोध करते हुए अदालत के सामने दलील दी कि शालिग्राम को पुरानी रंजिश और राजनीतिक दबाव के चलते मामले में फंसाया गया है।
अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि मामले में शालिग्राम को उनकी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आरोपित बनाया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मिली जमानत
हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए शालिग्राम गर्ग की जमानत मंजूर कर ली।
कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। जमानत की अन्य शर्तों और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया आदेश के अनुसार जारी रहेगी। गोलीकांड से जुड़े मूल मामले की सुनवाई और जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे जारी रहेगी।
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