जमीन दिखाई कुछ, निकली कुछ और: कोर्ट ने 31 लाख लौटाने का दिया आदेश; ब्याज भी लगेगा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जमीन के सौदे में खरीदार से 31 लाख रुपए बयाना राशि लेने के बाद अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने के मामले में इंदौर की सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भागपुर, महू निवासी किसान कमल कुलमी को खरीदार कपिल कालरा की बयाना राशि 31 लाख रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक माह के भीतर करीब 40 लाख रुपए एकमुश्त भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
1.32 करोड़ में हुआ था जमीन का सौदा
मामले के अनुसार, कमल कुलमी ने अपनी मालिकी की भूमि बताते हुए फरवरी 2023 में खरीदार कपिल कालरा से जमीन का सौदा किया था। कुल सौदा 1 करोड़ 32 लाख रुपए में तय हुआ था और इसके एवज में खरीदार ने 31 लाख रुपए बयाना दिए थे। राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था।
भूमि के सीमांकन के दौरान खरीदार को कथित तौर पर पता चला कि विक्रेता जिस जमीन का सीमांकन करा रहा है, वह सौदे में बताई गई जमीन से अलग थी। जिस जमीन को खरीदार को बेचा जाना था, उस पर अन्य लोगों का कब्जा और फसल मौजूद मिली।
सीमांकन में सामने आया विवाद
अदालत में पेश किए गए मौका पंचनामा के अनुसार, एक खसरे की जमीन पर वैशाली गुप्ता की गेहूं की फसल मिली, जबकि दूसरे खसरे पर चंदरसिंह का कब्जा पाया गया। खरीदार की ओर से आरोप लगाया गया कि इन तथ्यों को विक्रेता ने जमीन का अनुबंध करते समय छिपाया था।
इसके बाद खरीदार ने विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजकर बयाना राशि लौटाने की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। मामला सिविल कोर्ट पहुंचा।
बैंक स्टेटमेंट और गवाही को माना अहम साक्ष्य
सिविल जज विधि डांगलिया के समक्ष चले प्रकरण में खरीदार की ओर से बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने पाया कि विक्रेता द्वारा 31 लाख रुपए बयाना राशि प्राप्त करना प्रमाणित है। खरीदार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रतिवादी की ओर से प्रभावी खंडन नहीं किया गया।
कोर्ट ने माना कि अनुबंध की शर्तों के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई और विक्रेता द्वारा बयाना राशि वापस भी नहीं की गई।
एक महीने में 40 लाख रुपए देने का आदेश
फैसले में कोर्ट ने कमल कुलमी को 31 लाख रुपए मूल राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में 2 लाख रुपए भी देने होंगे। इस तरह विक्रेता को एक महीने में कुल करीब 40 लाख रुपए एकमुश्त अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तय अवधि में भुगतान नहीं करने पर फैसले के बाद वास्तविक अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
खरीदार कपिल कालरा की ओर से अधिवक्ता केपी माहेश्वरी के नेतृत्व में प्रतीक माहेश्वरी, पवन तिवारी, अमृता सोनकर, पुनीत माहेश्वरी, सुनील यादव, हरिओम परमार, अर्जुन प्रजापति और महक मिरानी ने पैरवी की।
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