नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: हाई कोर्ट ने इतने कॉलेजों की परीक्षा को दी मंजूरी; हजारों छात्रों को राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सीबीआई जांच में पात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ऐसे कॉलेजों में अध्ययनरत सत्र 2021-22 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है।
8 हजार छात्रों का भविष्य फिलहाल सुरक्षित
हाई कोर्ट के इस फैसले से करीब 8 हजार छात्रों का भविष्य फिलहाल सुरक्षित हो गया है, जो लंबे समय से परीक्षा आयोजित होने का इंतजार कर रहे थे।
केवल 245 कॉलेजों को मिली अनुमति
नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने प्रदेश के करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण किया था। जांच में इनमें से केवल 245 कॉलेज निर्धारित मानकों पर पात्र पाए गए थे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल इन्हीं पात्र कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।
अपात्र कॉलेजों पर फैसला अभी बाकी
अदालत ने सीबीआई जांच में अपात्र घोषित किए गए या मान्यता संबंधी कमियों वाले नर्सिंग कॉलेजों को लेकर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। ऐसे कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाओं पर रोक यथावत रहेगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन संस्थानों से जुड़े मामलों और छात्रों के भविष्य को लेकर आगामी सुनवाई में अलग से विचार किया जाएगा।
लंबे समय से अटकी थीं परीक्षाएं
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद प्रदेशभर में नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था विवादों में आ गई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसके चलते कई कॉलेजों की परीक्षाएं और परिणाम लंबे समय से लंबित थे। इस कारण हजारों छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा था और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था।
जल्द जारी हो सकता है परीक्षा कार्यक्रम
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल और संबंधित मेडिकल यूनिवर्सिटी पात्र कॉलेजों के सत्र 2021-22 की परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार कर सकती हैं।
सूत्रों के अनुसार परीक्षा शेड्यूल जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, ताकि प्रभावित छात्रों की पढ़ाई और डिग्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों के आरोप सामने आए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। जांच में कई कॉलेज मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि कुछ संस्थान निर्धारित नियमों के अनुरूप पाए गए।
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