एसपी को हाईकोर्ट की सख्त फटकार: थानों में सीसीटीवी कवरेज पूरी नहीं हुई तो अवमानना कार्रवाई; 2 सितंबर तक अनुपालन हलफनामा पेश करने के निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, शिवपुरी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवपुरी जिले में पुलिस थानों और चौकियों की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक यंगचेन डोलकर भूटिया को सख्त निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी थानों और चौकियों में पूरी तरह सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित नहीं की गई तो एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
अदालत ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरों की कवरेज अधूरी रहने से पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पाएगी। इसलिए परिसर का कोई भी हिस्सा कैमरों की नजर से बाहर नहीं रहना चाहिए।
हर हिस्से में हो CCTV की निगरानी
मामले की सुनवाई 12 अगस्त को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने की।
अदालत ने एसपी को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक थाने और पुलिस चौकी के पूरे परिसर को सीसीटीवी की निगरानी में लाया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कैमरे लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। कैमरों में नाइट विजन के साथ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होनी चाहिए।
थानों के प्रवेश और निकास द्वार, लॉकअप, गलियारे, स्वागत कक्ष, कमरे, बरामदे और ड्यूटी अधिकारी के कमरे सहित सभी महत्वपूर्ण स्थान कैमरों की जद में होने चाहिए।
2 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने एसपी को 2 सितंबर तक मुख्य रजिस्ट्रार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हलफनामे में यह प्रमाणित करना होगा कि जिले के सभी थानों और चौकियों में निर्धारित मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कवरेज पूरी कर दी गई है।
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि 3 सितंबर तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया या उसमें पूरी सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित होने की जानकारी नहीं दी गई, तो मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
खनियाधाना थाने की रिपोर्ट पर भी सवाल
मामला उस रिपोर्ट के बाद सामने आया जिसमें दावा किया गया था कि खनियाधाना थाने में लगे 13 सीसीटीवी कैमरे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं। हाईकोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2021 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि थानों के प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से में सीसीटीवी कवरेज होना जरूरी है। अदालत ने माना कि पेश की गई रिपोर्ट इन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि एसपी की ओर से पहले ही सीसीटीवी कवरेज में कमियां होने की बात स्वीकार की गई थी। इसके बावजूद रिपोर्ट में स्थिति की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी गई।
फंड का इंतजार नहीं, पहले काम पूरा करें
अदालत ने सीसीटीवी लगाने में फंड की कमी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से राशि मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
एसपी आवश्यकता पड़ने पर पहले अपने स्तर से खर्च कर सीसीटीवी व्यवस्था पूरी कर सकती हैं और बाद में राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब शिवपुरी जिले के सभी थानों और चौकियों में सीसीटीवी व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है।
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