वृद्धाश्रम मामले में हाईकोर्ट सख्त: बुजुर्गों को जहां भेजा; वहां की व्यवस्था जांचेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन शेल्टर होम की व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए हैं, जहां प्रेमाश्रय के बुजुर्गों को स्थानांतरित किया गया है।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को दो सप्ताह में निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बुजुर्गों को कहां भेजा, कोर्ट ने मांगा हिसाब
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि प्रेमाश्रय के सभी बुजुर्गों को अलग-अलग सरकारी आश्रय गृहों में भेज दिया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि इन आश्रयगृहों की क्षमता कितनी है और वहां कितने बुजुर्ग रह रहे हैं।
कोर्ट ने इंदौर संभाग के सभी वृद्धाश्रम और आश्रय गृहों की जानकारी भी मांगी थी। इसमें उनकी संख्या, क्षमता और वर्तमान में रह रहे बुजुर्गों का पूरा विवरण शामिल है।
डीएलएसए सचिव करेंगे मौके का निरीक्षण
हाईकोर्ट ने डीएलएसए सचिव को निर्देश दिया है कि वे उन सभी शेल्टर होम का निरीक्षण करें, जहां प्रेमाश्रय के बुजुर्गों को रखा गया है। निरीक्षण के बाद वहां की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।
सरकार की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ली
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सोनल गुप्ता ने बताया कि सरकार 6 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया।
हालांकि, कोर्ट ने 3 अगस्त के अपने आदेश का हवाला देते हुए डीएलएसए सचिव को निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दोहराया।
दो सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले को अब दो सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट के अगले कदम का फोकस बुजुर्गों के पुनर्वास, सुरक्षा और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर रहेगा।
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