हाई कोर्ट ने पलटा एमआईसी का फैसला: कर्बला मैदान में लगेगा मेला
KHULASA FIRST
संवाददाता

मेयर परिषद की आपात राजनीति पर कोर्ट की सख्त चोट, तीन दिन के आयोजन को मिली हरी झंडी
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कर्बला मैदान पर मेले को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को तब बड़े कानूनी मोड़ पर पहुंच गया, जब हाई कोर्ट ने नगर निगम की मेयर इन काउंसिल द्वारा दिए मेले की अनुमति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद तीन दिवसीय मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला तब गरमाया, जब निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने पहले कर्बला मैदान पर मेले की अनुमति जारी कर दी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई।
इसके चलते महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को वर्चुअल एमआईसी की आपात बैठक बुलाकर अचानक अनुमति निरस्त करने का फैसला लिया। एमआईसी ने अपने फैसले में पिछले वर्षों के अनुभव, शर्तों के उल्लंघन और व्यवस्थागत चिंताओं का हवाला दिया। मेला आयोजकों ने निगम के इस कदम को मनमाना बताते हुए कोर्ट की शरण ली।
विशेष अवकाश सुनवाई में कर्बला कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशहर वारसी ने जोरदार पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब निगम कमिश्नर पहले ही वैधानिक अनुमति दे चुके थे, तब एमआईसी को उसे रद्द करने का अधिकार नहीं था।
साथ ही आयोजकों को सुने बिना फैसला लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया।
आदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमआईसी का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि प्रशासनिक निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिए जा सकते, खासकर तब, जब पहले अनुमति दी जा चुकी हो।
कोर्ट के इस आदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सोशल मीडिया के दबाव और विवाद बढ़ने के बाद निगम ने जल्दबाजी में फैसला लिया। अब कर्बला मैदान पर तय कार्यक्रम के अनुसार तीन दिन तक मेला आयोजित होगा। कोर्ट के फैसले के बाद आयोजकों में उत्साह है।
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