हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बेचने के आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत: पहली पत्नी के कत्ल का चर्चित केस
KHULASA FIRST
संवाददाता

आरोप सिद्ध नहीं, जांच पूरी होने को माना आधार, हर महीने थाने में हाजिरी की शर्त
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कनाड़िया क्षेत्र में चर्चित पहली पत्नी की हत्या मामले में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। हत्या की साजिश में कथित रूप से इस्तेमाल पिस्टल बेचने के आरोपी अमन मिमरोट और मोहम्मद समद को नियमित जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति पवनकुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा प्रथम दृष्टया पिस्टल बेचने का आरोप स्थापित नहीं होता और जांच पूरी होने के साथ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
मामला कनाड़िया थाने में अपराध क्रमांक 489/2025 का है। अभियोजन के अनुसार मृतका रानी सोंगारा का शव घर के पास मिला था। शुरुआत में सड़क हादसा बताया गया, लेकिन मायके पक्ष ने पति ईश्वर सोंगारा पर हत्या का आरोप लगाया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि होने के बाद जांच का रुख बदल गया। जांच में सामने आया ईश्वर सोंगारा ने दूसरी पत्नी तोशिका सोंगारा और अन्य सहयोगियों के साथ हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने 20 अगस्त 2025 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अमन मिमरोट और मोहम्मद समद पर आरोप था उन्होंने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराए थे।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शुभम व्यास ने हाई कोर्ट में दलील दी दोनों को केवल सह-आरोपियों के कथित खुलासे (ज्ञापन) के आधार पर आरोपी बनाया गया है। कोई स्वतंत्र और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। वहीं राज्य शासन और शिकायतकर्ता की ओर से जमानत का विरोध कर कहा गया दोनों हत्या की साजिश का हिस्सा थे।
उन्हें जानकारी थी हथियार हत्या के लिए खरीदा जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया सह आरोपियों को पिस्टल बेचने का आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता।
जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और दोनों आरोपी 20 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने दोनों को नियमित जमानत दे दी।
शर्त लगाई दोनों मुकदमे के दौरान नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को संबंधित थाने में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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