टोल कंपनी को हाईकोर्ट का बड़ा झटका: 11 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश; तीन एक्सल बसों से अधिक टोल वसूली अवैध करार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट,जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल-देवास फोरलेन पर टोल वसूली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए टोल कंपनी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फास्टैग के माध्यम से तीन एक्सल बसों से अधिक टोल वसूलने को अवैध करार देते हुए संबंधित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को करीब 11 करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं।
कंपनी की याचिका खारिज
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मेसर्स देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी। साथ ही एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) द्वारा 21 मई 2025 को जारी आदेश को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा।
एमपीआरडीसी के आदेश पर हाई कोर्ट की मुहर
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तीन एक्सल बसों से निर्धारित दर से अधिक टोल वसूली नियमों के अनुरूप नहीं थी। इसलिए एमपीआरडीसी द्वारा अतिरिक्त वसूली गई राशि प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को वापस करने का आदेश उचित है।
कंपनी पर 25 हजार रुपये की कास्ट
हाई कोर्ट ने टोल कंपनी पर 25 हजार रुपये की लागत (कास्ट) भी लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाए।
वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को मिलेगा लाभ
इस फैसले के बाद भोपाल-देवास फोरलेन पर अधिक टोल का भुगतान करने वाले वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपये प्रभावित लोगों को वापस करने होंगे।
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