निजी विद्यालयों के मेस और कैंटीन पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा: तीन स्कूलों से लिए 22 खाद्य नमूने; जांच रिपोर्ट के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सतत एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा विद्यालयों एवं छात्रावासों में संचालित मेस एवं कैंटीन का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।
इसके अंतर्गत तीन विद्यालयों का निरीक्षण कर 22 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए, वहीं एक विद्यालय में आवश्यक खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति के अभाव में खाद्य गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कराई गईं।
खाद्य विभाग की टीम बुधवार को बिचौली मर्दाना रोड स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल पहुंची। स्कूल मैनेजर कालीचरण तिवारी की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर होस्टल में निवासरत छात्रों हेतु भोजन निर्माण करना पाया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन के पास खाद्य गतिविधि संचालन हेतु आवश्यक वैध खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी।
इसके अतिरिक्त भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पानी की एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई, फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे तथा परिसर में उपयोग किए जा रहे चाकू एवं चॉपिंग बोर्ड को बदलने हेतु निर्देश दिए गए।
मौके से पोहा, चना दाल, तुअर दाल, आटा, काबली चना, राजमा, काला नमक, आयोडाइज्ड नमक, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, हल्दी पावडर एवं धनिया पावडर के कुल 12 नमूने जांच हेतु लिए गए। आवश्यक खाद्य पंजीयन संबंधी दस्तावेज न होने पर इनके प्राप्त होने तक विद्यालय के मेस में संचालित खाद्य गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कराई गईं।
खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के दिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान संबंधित विद्यालय प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने, वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त करने, खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस जांच कराने, भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पानी की नियमित रूप से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच कराने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का सतत पालन करने के निर्देश दिए गए।
संग्रहित सभी 22 खाद्य नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहां से मिलने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विद्यालयों एवं छात्रावासों में संचालित मेस एवं कैंटीन का नियमित निरीक्षण निरंतर जारी रहेगा तथा जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन या बिना वैध लाइसेंस/पंजीयन खाद्य गतिविधियां संचालित होती पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विद्यालय संचालकों से वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने की अपील की है। साथ ही आमजन एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि यदि किसी विद्यालय, छात्रावास अथवा अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता प्रतीत हो, तो उसकी सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, सीएम हेल्पलाइन अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों से दें। प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विबग्योर स्कूल का निरीक्षण
स्कीम-78 स्थित विबग्योर स्कूल की कैंटीन का निरीक्षण भी किया गया। यहां परिसर की साफ-सफाई एवं खाद्य पदार्थों का रखरखाव संतोषजनक पाया गया। मौके से चना दाल, मूंग दाल, बेसन, आटा एवं चावल के 5 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।
सिका हायर सेकंडरी स्कूल से लिए 5 सैंपल
स्कीम-78 स्थित सिका हायर सेकंडरी स्कूल का निरीक्षण कर खाद्य विभाग की टीम ने मेस से छोला सब्जी, घी, तुअर दाल, चावल एवं सोयाबीन तेल के 5 नमूने जांच हेतु लिए।
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