Heydeli Pizza, Bigbasket और Social के फूड लाइसेंस निलंबित: जांच में कॉकरोच; जंग लगे बर्तन और काला तेल मिला,एक फ्रीजर में वेज-नॉनवेज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर के Heydeli Pizza, Bigbasket और Social के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में हुई जांच के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी अलग-अलग कमियां मिलीं।
जांच में Heydeli Pizza में फ्रीजर और फर्श पर कॉकरोच, जंग लगे बर्तन और जले हुए काले तेल के इस्तेमाल की बात सामने आई।
वहीं Social में वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री एक ही डीप फ्रीजर में रखी मिली। Bigbasket में खाद्य और अखाद्य सामग्री को एक साथ रखने और सफाई व्यवस्था में कमी पाई गई।
अधिकारियों के अनुसार, तीनों प्रतिष्ठानों को पहले Improvement Notice (सुधार सूचना पत्र) जारी कर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।
Heydeli Pizza में कॉकरोच और जंग लगे बर्तन मिले
स्कीम नंबर 54 स्थित Gemini Mall के Heydeli Pizza में जांच के दौरान फ्रीजर और फर्श पर कॉकरोच पाए गए। जंग लगे और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य पदार्थों को जले हुए काले तेल में तलने की बात भी जांच में सामने आई।
मॉकटेल तैयार करने वाले प्लेटफॉर्म पर जंग लगी मिली। किचन के दरवाजे के नीचे खाली जगह थी, जिससे कीड़े-मकौड़ों के अंदर आने की आशंका थी। जांच में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुछ बर्तन भी निर्धारित नॉन-टॉक्सिक मटेरियल के नहीं पाए गए।
पानी और खाद्य पदार्थों की लैब रिपोर्ट भी नहीं मिली
जांच के दौरान Heydeli Pizza में तैयार खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की NABL लैब जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली। खाना बनाने में इस्तेमाल पानी की IS 10500 मानक के अनुसार NABL लैब रिपोर्ट भी नहीं मिली।
इसके अलावा किचन और स्टोर में पर्याप्त रोशनी नहीं थी। कच्चे माल और खाना बनाने की जगह पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। बर्तन धोने की उचित व्यवस्था भी नहीं थी।
अधिकारियों को खाद्य पदार्थों का तापमान जांचने की व्यवस्था, कच्चे माल के खरीद बिल और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराए गए। डस्टबिन पर्याप्त संख्या में नहीं थे और कई खुले रखे मिले। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं थे।
Bigbasket में खाद्य-अखाद्य सामान साथ रखा मिला
स्कीम नंबर 54 स्थित Bigbasket की जांच में कच्चे माल के रखरखाव में कमियां मिलीं। खाद्य सामग्री के साथ अखाद्य सामान भी रखा मिला। परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।
जांच के दौरान FSSAI/FoSTaC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
Social में एक ही फ्रीजर में वेज-नॉनवेज
MR-10 स्थित Social, Ring Road में भी खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़ी कमियां सामने आईं। स्टोर रूम के दरवाजे खुले पाए गए। जांच में वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री एक ही डीप फ्रीजर में रखी मिली।
इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। खाद्य पदार्थों की NABL लैब जांच भी नहीं कराई गई थी। खाद्य सामग्री रखने की व्यवस्था ठीक नहीं मिली और डस्टबिन खुले रखे गए थे।
लाइसेंस निलंबित, कारोबार बंद रखने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(2) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.8(1) के तहत तीनों प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित किए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों में खाद्य कारोबार पूरी तरह बंद रखना होगा। साथ ही वहां रखे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन आदेश का उल्लंघन कर कारोबार संचालित करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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