हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: 3 में से 2 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी; दोस्त को बचाने वाले को ही बना दिया था आरोपी, न्यायालय से मिली राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में चर्चा में रहे हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। षष्ठम जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों में से दो को बरी कर दिया, जबकि एक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
मामला 18 अक्टूबर 2024 का है। रात करीब साढ़े 8 बजे एक युवक अपने दोस्त सुमित चौहान के साथ दुकान से घर लौट रहा था। छोगाला रेस्टोरेंट के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी स्कूटी रोकी और आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। इसके बाद बदमाशों ने चाकू से युवक पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे चोइथराम और मिनेष अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद सुमित चौहान ही घायल दोस्त को अस्पताल लेकर पहुंचे और थाना राऊ जाकर रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन जांच में पुलिस ने सह-आरोपियों के मेमोरेंडम बयान के आधार पर सुमित को भी आरोपी बना दिया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि सुमित के खिलाफ कोई चश्मदीद, कोई सबूत या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ नहीं है। जांच अधिकारी ने भी माना कि सुमित को सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर आरोपित किया गया था।
अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सकी कि उसका बाकी आरोपियों से कोई लेना-देना था ना ही उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई संपोषित साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसने मामले को और कमजोर कर दिया।
साक्ष्य के अभाव को देखते हुए अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल हो गया एवं न्यायालय ने सुमित चौहान को देकर दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मयंक खरे ने पैरवी की।
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