चाचा 420 की साजिश का शिकार आरिफ अली: एक बार एनडीपीएस एक्ट के झूठे केस में फंसा चुका; फिर दे रहा धमकी
KHULASA FIRST
संवाददाता

30 से ज्यादा अपराधों से लदे उमर खान पर हो चुकी जिलाबदर और रासुका की कार्रवाई
खुलासा फर्स्ट, इंदौर/उज्जैन।
रिश्तों की दरार मुकदमों, धमकियों और सोशल मीडिया की जंग में बदल गई है। उज्जैन निवासी आरिफ अली ने अपने चाचा उमर खान को 420 बताकर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस-प्रशासन के सामने शिकायतों का पूरा पुलिंदा रखा है।
आरिफ का कहना है कि हिंदू महिला से शादी कर लव जिहाद को अंजाम दे चुके उमर खान पर पहले से 30 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं और उसके खिलाफ जिलाबदर तथा रासुका जैसी कार्रवाई भी हो चुकी है।
अब आरोप यह है कि पारिवारिक विवाद और पैसों के लेनदेन को लेकर उसे लगातार धमकाया जा रहा है। चाचा उमर खान उसे एक बार एनडीपीएस एक्ट के झूठे केस में फंसवा चुका है और दूसरी बार भी झूठे केस में फंसाने की साजिश रचते हुए धमकी दे रहा है।
आरिफ अली पिता उस्मान गनी निवासी बेगमबाग कॉलोनी (उज्जैन) के अनुसार उसका चाचा उमर खान पिता हाजी मोहम्मद इब्राहिम निवासी गरीब नवाज कॉलोनी (उज्जैन) है। उमर खान का एक मकान उज्जैन और एक इंदौर में है।
इंदौर में कर्जा करके वह फिलहाल उज्जैन में रह रहा है। वह हिस्ट्रीशीटर गुंडा है। दो बार जिलाबदर और दो बार रासुका हो चुकी है। उसके खिलाफ 30 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। सभी उज्जैन के हैं।
बीते दो साल में उस पर चार से पांच केस और दर्ज हुए हैं। इनमें से एक केस उसने उस समय किया जब वह महाकाल थाने से जिलाबदर था। एक महिला के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की थी। कोर्ट परिसर में हुई इस घटना में उसके खिलाफ माधव नगर थाने में केस दर्ज हुआ था।
ब्राह्मण युवती को बनाया लव जिहाद का शिकार... आरिफ के अनुसार चाचा उमर खान ने एक ब्राह्मण युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी कर उसे अलीशा खान बनाकर लव जिहाद को अंजाम दिया। दोनों का एक बेटा भी है।
उमर के खिलाफ जितने भी केस दर्ज हैं ज्यादातर धोखाधड़ी और चोरी के हैं। उसका साढू महाकाल मंदिर प्रबंधन से जुड़ा है, जिसके चलते पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों से अच्छी बातचीत है। वह उमर के हर गलत काम में उसकी मदद करता है। उमर पर सिमी को फंडिंग करने के आरोप भी लग चुके हैं।
अक्टूबर 2025 में किया जिलाबदर
आरिफ अली के अनुसार उमर खान ने मेरी तलाकशुदा छोटी बहन रुखसाना बी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली। इसके विरोध में मैंने, बहन और परिवार के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली।
नतीजा ये हुआ कि मामले में संज्ञान लेते हुए आला अफसरों ने उमर खान को अक्टूबर 2025 को जिलाबदर कर दिया। इसके बाद आरिफ अली की बहन रुखसाना बी की इरफान पिता उमर फारुख निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी (इंदौर) से शादी हो गई।
इरफान पिता उमर फारुख भी रिश्ते में उमर खान का भतीजा लगता है। इसकी भनक लगने पर उमर खान ने इरफान को भड़काकर रुखसाना का घर बिगड़वा दिया। इरफान ने मारपीट कर रुखसाना बी को घर से भगा दिया।
इसके बाद रुखसाना बी की तरफ से महिला थाना उज्जैन में शिकायत की गई। पुलिस के बुलावे पर उज्जैन पहुंचे इरफान ने रुखसाना बी को तीन तलाक दे दिया। इसकी शिकायत रुखसाना ने एसपी उज्जैन से की तो उन्होंने इरफान के खिलाफ रुखसाना की तरफ से तीन तलाक का महिला थाने में केस (0002/26) दर्ज करवा दिया।
इसके कुछ दिन बाद ही महिला थाने से फोन आया कि इरफान जमानत कराने उज्जैन कोर्ट आया है। आप चाहें तो मामले में जाकर आपत्ति ले सकते हैं। इसके चलते रुखसाना बी अपने पिता उस्मान गनी के साथ कोर्ट में आपत्ति लेने गई।
कोर्ट के बाहर ही उमर खान, इरफान, अरशद शाह (आरिफ अली का साला) और इरफान के पिता उमर फारुख ने रुखसाना से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
इसकी जानकारी रुखसाना बी ने भाई आरिफ अली को दी। आरिफ अली कोर्ट पहुंचा तो उमर खान बाहर ही मिल गया, चूंकि उमर खान कुछ समय पहले से ही रुखसाना के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था।
इसके चलते उमर खान को देखते ही आरिफ अली भड़क गया। उमर भी उसे देखते ही गालियां देने लगा और दोनों में मारपीट हो गई, जिसके चलते माधव नगर थाने में रुखसाना बी की ओर से उमर खान, अरशद शाह और इरफान खान के खिलाफ केस (270/2026) दर्ज हो गया। वहीं आरिफ अली, रुखसाना बी, उस्मान गनी और समीर शेख के खिलाफ भी दूसरे पक्ष की तरफ से केस दर्ज किया गया।
अब भी उमर खान आरिफ अली को लगातार धमका रहा है कि सभी मामलों में राजीनामा कर ले, नहीं तो किसी दूसरे झूठे केस में उलझा दूंगा और इस मर्तबा तू लंबा जेल जाएगा। चूंकि आरिफ अली और उनकी पूरी मित्र मंडली मौलाना तैयब साहब के नेतृत्व में तीन साल से पयामे इंसानियत सोसायटी के नाम से नशा मुक्ति का अभियान चला रही है।
नुक्कड़ नाटकों के जरिये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके चलते आरिफ अली की साख अच्छी खासी बन गई है, जिसे खराब करने के लिए उमर खान उसे एनडीपीएस केस में उलझाने की साजिश रच रहा है।
मकान का किराया लेने गए तो दिखाई थी रंगदारी
आरोप है कि धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र में आरिफ अली के अंकल शकील खान का एक मकान है। वहां आरिफ और शकील किराएदार से पैसे लेने गए तो उमर खान ने रंगदारी दिखाई। उसके खिलाफ बदनावर थाने में केस (541/24) दर्ज हुआ।
इसके बाद शकील उमर के खिलाफ नागझिरी थाने में आवेदन देने गए तो उमर ने उन्हें थाने के बाहर रोक लिया और पैसों की मांग की। इस मामले में शकील खान की ओर से उमर खान पर हफ्तावसूली का केस (161/24) नागझिरी थाने में दर्ज कराया गया।
आरिफ के मुताबिक हम लोगों ने सोचा कि परिवार का मामला है, इसलिए शकील और उमर को बैठाकर बात कराने की कोशिश, जिसमें शकील खान के साले मुश्ताक निवासी चंदन नगर (इंदौर) उमर से मिलने उज्जैन पहुंचे।
उमर खान ने हाजी कलीम खान गुड्डू की प्रेसिडेंट होटल पर मिलने बुलाया। जब मुश्ताक वहा मिलने गए तो उन्हें मारपीट कर पिस्टल दिखाते हुए धमकाया, जिसकी एफआईआर (11/25) नीलगंगा थाने में मुश्ताक की ओर से दर्ज कराई गई।
इसके बाद उमर खान सोशल मीडिया पर आरिफ अली के खिलाफ गलत पोस्ट डालने लगा, जिसके चलते आरिफ अली की पत्नी अमरीन, जो कि उमर खान की सगी भानजी है, ने उमर खान को फोन लगाया तो उसने कहा कि जो भी कहना है तेरे पिता अकरम शाह के घर बैठकर बात करते हैं।
इसके चलते 25 जनवरी 2025 को आरिफ अली, पत्नी अमरीन, मां आमना बी और पिता उस्मान गनी आदर्श नगर (उज्जैन) में ही रहने वाले अमरीन के मायके पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान बाहर रोड पर ही उमर खान और अकरम शाह का आरिफ अली से विवाद हो गया।
इसके बाद आरिफ और उमर दोनों पक्ष नागझिरी थाने पहुंचे, जहां आरिफ की तरफ से पुलिस ने अदम चेक काट दिया। इसके बाद आरिफ अपने परिवार के साथ वहां से निकल गया।
इसी रात नागझिरी थाने में ही ससुर अकरम शाह की तरफ से आरिफ अली के खिलाफ हफ्ता वसूली का केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में आरिफ अली ने करीब छह महीने तक जमानत नहीं कराई थी, लेकिन इस बीच मई 2025 में जैसे ही आरिफ को 29 के मेमो में एनडीपीएस एक्ट में आरोपी बनाया गया, जनवरी में वह नागझिरी थाने में दर्ज हफ्ता वसूली के केस में कोर्ट में पेश हो गया।
इस मामले में उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही चिमनगंज मंडी थाने के एनडीपीएस एक्ट के केस में पुलिस आरिफ अली को प्रोडक्शन वारंट पर ले गई। एक दिन थाने में रखा और कोर्ट में पेश किया।
इसके अगले ही दिन आरिफ को एनडीपीएस एक्ट और हफ्ता वसूली दोनों ही केस में जमानत मिल गई। इसके बाद उमर खान की तरफ से धमकियां मिलने लगीं कि आगे और भी झूठे केसों में तुझे उलझाएंगे।
धमकाकर एनडीपीएस में गिरफ्तार आरोपियों के मेमो पर बनाया मुलजिम
आरिफ अली का कहना है कि उमर खान ने मेरी 18 लाख की केबल बेच दी थी। मैंने उसके खिलाफ 25 सितंबर 2025 को चंद्रावतीगंज थाने में धोखाधड़ी का आवेदन दिया था, जिस पर उमर ने राजीनामे की पेशकश की, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने ठुकरा दिया।
इससे खफा होकर उसने एनडीपीएस के केस में मुझे उलझाने की साजिश रची। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लग गई, जिसमें उमर खान इंदौर के एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम लेकर अपने भाई शकील से कह रहा है कि आरिफ अली को एनडीपीएस केस में उलझवा देते हैं।
मैंने ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उमर ने चिमनगंज मंडी थाने के एक एसआई से सेटिंग करके 29 के मेमो में एनडीपीएस एक्ट के केस में मुझे मुलजिम बनवा दिया। हालांकि कोर्ट में पेश होकर उसी दिन मुझे जमानत मिल गई। इस मामले में पुलिस ने दो साल बाद भी चालान पेश नहीं किया है।
आरिफ के अनुसार चिमनगंज मंडी थाने के एसआई जितेंद्र सोलंकी ने गिरफ्तारी पर यह कहकर मेरा फोटो खींचा था कि फोटो की जरूरत लगेगी। उस दौरान मेरे हाथों में हथकड़ी थी। ये फोटो उमर खान के पास पहुंच गया और वह इसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करने लगा।
इससे साबित होता है कि जितेंद्र सोलंकी की उमर खान से साठगांठ थी। दोनों ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाया। एसआई जितेंद्र सोलंकी ने मेरे खिलाफ डेविड बाबा निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी (उज्जैन) को चालान में गवाह बनाया था।
मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि उसे तो कुछ भी नहीं पता। पुलिसवालों को उसका नाम याद है, वल्दियत याद है, इसलिए अपने मन से ही उसका नाम गवाह में डाल देते थे। ऐसे ही एक मामले में नागझिरी थाने से भी मेरे पास समन आया, जिसमें मैं गवाह हूं।
इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग आरिफ अली ने वायरल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआई जितेंद्र सोलंकी के खिलाफ मोर्चा खोला था।
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