महिला आरक्षण कानून लागू: देर रात नोटिफिकेशन जारी; लोकसभा में संशोधन बिलों पर बहस जारी, आज होगी वोटिंग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला 'महिला आरक्षण अधिनियम-2023' लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ‘महिला आरक्षण अधिनियम-2023’ को लागू कर दिया है, जिसकी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।
तीन संशोधन बिलों पर चर्चा जारी
इसी बीच लोकसभा में इस विषय से जुड़े तीन संशोधन बिलों पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। पहले दिन इस मुद्दे पर करीब 13 घंटे तक बहस चली थी। सरकार के फैसले के मुताबिक, यदि ये संशोधन बिल पारित नहीं भी होते हैं, तब भी लोकसभा की 543 सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
सरकार यह चाहती है
हालांकि यह आरक्षण 2024 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद, यानी 2034 से लागू होगा। सरकार चाहती है कि यह आरक्षण 2029 के चुनाव से ही लागू हो जाए, जिसके लिए इन संशोधन विधेयकों को पारित करना जरूरी है।
आज शाम 4 बजे होना मतदान
इन पर आज शाम 4 बजे मतदान होना है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि जब संसद में इस पर चर्चा चल रही है, तो कानून को इतनी जल्दबाजी में लागू क्यों किया गया।
राहुल गांधी दोपहर 3 बजे अपने विचार रखेंगे
वहीं सरकार का कहना है कि कानून लागू करने की तारीख तय करने का अधिकार उसके पास है। आज की बहस में राहुल गांधी दोपहर 3 बजे अपने विचार रखेंगे, जिसके बाद अमित शाह जवाब देंगे।
इस बीच विपक्षी दलों की बैठक भी संसद परिसर में जारी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं।
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