प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लगेगा इतने प्रतिशत फायर सेस: टैक्स से छूट वाली संपत्तियों को राहत; नए नियमों में स्वयंसेवकों की भर्ती
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने और आगजनी की घटनाओं के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए फायर सेस लगाने का प्रावधान किया गया है।
यह उपकर उन जमीनों और इमारतों पर लागू होगा, जो संपत्ति कर के दायरे में आती हैं। इसकी दर संपत्ति कर की न्यूनतम 2 प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी। जिन आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, उन्हें फायर सेस भी नहीं देना होगा।
इस उपकर से मिलने वाली राशि का उपयोग आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और अग्निशमन सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
अग्निशमन नियम 2026 के तहत स्वयंसेवकों की भर्ती
प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने ‘मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सामान्य नियम, 2026’ लागू किए हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी इन नियमों के तहत नगरीय निकाय आम लोगों में से भी अग्निशमन स्वयंसेवकों की भर्ती कर सकेंगे।
स्वयंसेवकों को सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में 15 से 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे आगजनी की घटनाओं में प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने और जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में मदद कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य आपात स्थिति में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित लोगों की मदद से राहत कार्यों को गति देना है।
आपात स्थिति में दूसरे विभागों के संसाधन भी लिए जा सकेंगे
आग बुझाने और बचाव अभियान के दौरान जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारी निजी संस्थानों, सरकारी उपक्रमों और विभागों के उपकरणों तथा कर्मचारियों की सहायता ले सकेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपात स्थिति में संबंधित संसाधनों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य में लगाया जा सकेगा।
ऐसे निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगजनी जैसी गंभीर स्थिति में संसाधनों की कमी के कारण राहत कार्य प्रभावित न हों।
टेंट और पंडाल लगाने से 48 घंटे पहले देनी होगी सूचना
नवरात्र, गणेशोत्सव, शादी समारोह और अन्य आयोजनों के लिए लगाए जाने वाले अस्थायी टेंट एवं पंडालों की सुरक्षा को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।
आयोजकों को कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले सुरक्षा नियमों के पालन संबंधी स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा संबंधी कमियां मिलने पर उन्हें दूर करने के लिए आठ घंटे का समय दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं होने पर पंडाल को सील किया जा सकेगा।
इन नियमों का उद्देश्य अस्थायी आयोजनों में आग लगने की आशंका को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
अग्निशमन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
फायर सेस, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की व्यवस्था और अस्थायी पंडालों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के जरिए प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
आधुनिक उपकरणों और बेहतर संसाधनों की उपलब्धता से आगजनी की घटनाओं में राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिल सकती है।
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