शराब कारोबारी के परिवार से जुड़ी कंपनी का केस इस जज ने छोड़ा: हाईकोर्ट में तीन बार सूचीबद्ध हुआ मामला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने शराब कारोबारी पिंटू भाटिया उर्फ हरमिंदर सिंह भाटिया के परिवार से जुड़ी कंपनी अग्रवाल डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले से खुद को अलग कर लिया है।
यह मामला जस्टिस अभ्यंकर की बेंच में तीन बार सूचीबद्ध हुआ। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, जस्टिस ने दो बार लिखित आदेश जारी कर निर्देश दिया कि मामले को ऐसी दूसरी बेंच के सामने रखा जाए, जिसमें वे शामिल न हों।
मामला कंपनी की ओर से दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी 62.46 लाख रुपए के टैक्स और ब्याज संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है।
तीन बार बेंच में पहुंचा मामला
मामले की शुरुआत जून 2026 में हुई, जब यह जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ। इसके बाद 10 अगस्त को मामला जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच में पहुंचा।
इस दौरान जस्टिस अभ्यंकर ने लिखित आदेश जारी कर मामले को ऐसी दूसरी बेंच में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए, जिसमें वे सदस्य न हों। इसके बावजूद 30 सितंबर को मामला फिर उनकी बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ। उस दिन सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद 5 अक्टूबर को मामला एक बार फिर जस्टिस अभ्यंकर की बेंच में पहुंचा। इस पर उन्होंने दोबारा लिखित आदेश जारी कर मामले को दूसरी बेंच के समक्ष रखने के निर्देश दिए। इस तरह जस्टिस अभ्यंकर ने दो बार लिखित आदेश देकर मामले से खुद को अलग रखने की बात कही।
अग्रवाल डिस्टलरीज में परिवार के सदस्य डायरेक्टर
अग्रवाल डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड को एचएस भाटिया ग्रुप से जुड़ी कंपनी बताया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी में छह डायरेक्टर हैं।
इनमें पिंटू भाटिया के बेटे जयविंदर सिंह भाटिया और उनकी पत्नी गुरवीन कौर भाटिया के अलावा नवीन अग्रवाल, आकाश शिवहरे, मीना देवी राय और मानवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। कंपनी का कार्यालय इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में है।
62.46 लाख रुपए के टैक्स नोटिस को दी चुनौती
अग्रवाल डिस्टलरीज की ओर से जयविंदर सिंह भाटिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मप्र शासन के वाणिज्यिक कर विभाग व खरगोन के वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ) को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका के मुताबिक, वर्ष 2013 में कंपनी से हर महीने वैट रिटर्न लिया जाता था। इसके बाद वर्ष 2016 में लागू नियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक तिमाही टैक्स देनदारी वाले डीलर्स के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की व्यवस्था की गई।
कंपनी के अनुसार, मई 2026 में उसे नोटिस जारी कर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के कथित बकाया टैक्स और ब्याज के रूप में 62 लाख 46 हजार रुपए जमा करने को कहा गया।
कंपनी ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया है कि वह नियमित रूप से टैक्स जमा करती रही है और नोटिस जारी करने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया।
ये कंपनी की याचिका में किए गए दावे हैं। मामले में विभाग का पक्ष और हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय सामने आने के बाद ही विवाद की स्थिति स्पष्ट होगी।
कौन हैं पिंटू भाटिया?
पिंटू भाटिया इंदौर के चर्चित शराब कारोबारियों में गिने जाते हैं। उनके नाम का उल्लेख पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, करीब पांच साल पहले इंदौर में शराब सिंडिकेट की बैठक के दौरान अर्जुन ठाकुर पर गोली चलने के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। वर्ष 2017 में रीवा के चुरहट में शराब से जुड़े एक मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।
इसके अलावा इंदौर के पंजाब एंड सिंध बैंक से संबंधित कथित फर्जी बैंक गारंटी के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास शिकायत पहुंचने और जांच होने की बात भी सामने आई थी। इन मामलों का उल्लेख संबंधित रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
जज किसी मामले की सुनवाई से खुद को क्यों अलग करते हैं?
न्यायिक प्रक्रिया में किसी जज का मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना रिक्यूजल कहलाता है। ऐसा अलग-अलग परिस्थितियों में हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि जज का किसी पक्षकार से ऐसा संबंध या हित जुड़ा हो, जिससे निष्पक्षता को लेकर उचित आशंका पैदा हो सकती है, तो वे मामले से अलग हो सकते हैं।
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