प्रदेश का पहला फ्लाइंग रेस्टोरेंट बंद: ट्रेड लाइसेंस समाप्त: संचालन ने हाईकोर्ट में क्या जानकारी दी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर में एमपी का पहला फ्लाइंग डाइनिंग रेस्टोरेंट उबुद अब बंद हो गया है। रेस्टोरेंट का संचालन तब रोका गया जब इसका ट्रेड लाइसेंस समाप्त हो गया। संचालक ने 9 अप्रैल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जानकारी दी कि याचिका केवल ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से लगाई गई थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई और लाइसेंस समाप्ति
हाईकोर्ट की डबल बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। संचालक की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह सिसौदिया पेश हुए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को ट्रेड लाइसेंस समाप्त हो गया था और निगम द्वारा जारी कोई नवीनीकृत लाइसेंस नहीं मिला। इसके कारण रेस्टोरेंट का संचालन स्वतः बंद हो गया। याचिका अधिवक्ता सी. शास्त्री ने लगाई थी।
जनहित याचिका में सुरक्षा के मुद्दे
याचिका में दावा किया गया था कि फ्लाइंग रेस्टोरेंट बिना सभी आवश्यक मंजूरी के शुरू किया गया और इसमें जनहित की सुरक्षा को खतरा है। संचालक ने इस पर कलेक्टर की अनापत्ति का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष यादव ने जवाब में कहा कि अनापत्ति सशर्त थी और फायर सेफ्टी, आबकारी, नगर निगम और एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक था, जो पूरी नहीं की गई। संचालक ने तर्क दिया कि उन्हें कभी यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि किस एक्ट के तहत सभी मंजूरी लेनी होगी और याचिका में भी एक्ट का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा उपाय रेस्टोरेंट में लागू किए गए थे।
संचालक का आरोप: याचिका ब्लैकमेलिंग के लिए
रेस्टोरेंट संचालक की ओर से कहा गया कि निगम का नोटिस केवल भवन निर्माण को लेकर था, रेस्टोरेंट से इसका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिका ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यदि ऐसा लगता है तो शिकायत करनी चाहिए थी।
कोर्ट का फैसला: याचिका खत्म
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जज आलोक अवस्थी ने कहा कि जब रेस्टोरेंट बंद है, तो याचिका का कोई औचित्य नहीं है। यदि भविष्य में रेस्टोरेंट फिर से शुरू होता है, तो संबंधित एजेंसी अपने अधिनियम और नियमों के तहत जांच और कार्रवाई कर सकती है।
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