सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन मामले में मांगा जवाब: इन्हें तुरंत रिहा करने के दिए निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी मामले में आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रोटोकॉल को और प्रभावी बनाया जा सके
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रथम दृष्टया मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा का समय आ गया है, ताकि बदलते हालात के अनुरूप प्रदर्शन के दौरान अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल को और प्रभावी बनाया जा सके।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार: तुषार मेहता
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटनाओं के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
इस पर अदालत ने कहा कि स्वतंत्र जांच से पुलिस और प्रदर्शनकारियों, दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल हो सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश
जिन प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 वर्ष से कम है और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए और आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग की स्थिति में जवाबदेही तय की जाए।
घटना से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य, जैसे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली सहित आठ राज्यों से इस मामले में जवाब तलब किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उनके विरुद्ध फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच से पूरे घटनाक्रम की वस्तुनिष्ठ तस्वीर सामने आएगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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