फायर सेफ्टी की सख्ती: मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और व्यावसायिक भवनों की जांच; 18 इमारतों को सील करने की कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर प्रशासन ने शहर में फायर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बीते दिनों हुई भीषण अग्नि दुर्घटनाओं के बाद नगर निगम और प्रशासन ने शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और व्यावसायिक भवनों में फायर सुरक्षा उपकरणों की जांच कराई। जिन भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण अनुपलब्ध या बंद पाए गए, उन्हें सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
18 प्रमुख इमारतें सील होने की सूची में
कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर आज नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा की रिपोर्ट के आधार पर 18 इमारतों को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई। इसमें जोडियक मॉल, महावीर हॉस्पिटल, द प्ले होटल, गुरुकृपा होटल, द मार्क, तुलसी टॉवर, होटल डायबेटिक हार्मोन, होटल वर्ल्ड, दसा नेमा पंचायत धर्मशाला, जीआरएम बिजनेस पार्क, एमएलएस सॉल्यूशंस, द वन, खातीवाला टैंक स्थित क्लासिक अपार्टमेंट के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में इंदौर टूल लिमिटेड, आशा इंडस्ट्रीज, जस इंडस्ट्रीज, स्वास्तिक और पुष्प प्राइवेट लिमिटेड जैसी इमारतें शामिल हैं।
निरीक्षण रिपोर्ट: 354 इमारतों में से 89 में नहीं थी सुरक्षा
निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी 22 झोन में बहुमंजिला इमारतों की जांच करवाई। निरीक्षण के दौरान 354 इमारतों में से 276 में फायर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध पाए गए, जबकि 30 इमारतों में उपकरण बंद मिले। 89 इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण अनुपस्थित या बंद पाए जाने के कारण पहले ही नोटिस जारी किए गए थे।
कार्रवाई के दौरान मारुति सुजुकी शोरूम पहले निशाने पर
आज सुबह सबसे पहले मारुति सुजुकी एरीना शोरूम को सील किया गया। एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने नगर निगम और पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई फिलहाल व्यावसायिक, औद्योगिक, होटल और अस्पताल क्षेत्रों तक ही सीमित है।
प्रशासन का संदेश: फायर सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
नगर निगम और प्रशासन का कहना है कि अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अनुपालन शहर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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