रिश्ते का कत्ल: सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कृत्य में 20 साल की सजा; कोर्ट बोला- माफी नहीं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कृत्य के दोषी उसके सौतेले पिता को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही 21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय ने 17 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे अपराधों में आरोपी के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती, खासकर जब आरोपी पीड़िता का सौतेला पिता हो।
बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ गंभीर अपराध
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध उनकी सुरक्षा और भविष्य पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे मामलों में दोषी को ऐसा दंड मिलना जरूरी है, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए।
कोर्ट ने माना कि सौतेला पिता होने के बावजूद आरोपी ने भरोसे के रिश्ते को कलंकित किया, इसलिए उसके प्रति नरमी बरतने का कोई आधार नहीं है।
मां नौकरी पर गई थी, घर में अकेली थी बालिका
अभियोजन के अनुसार, घटना 25 मई 2024 की है। बालिका अपनी मां के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
बालिका ने बताया था कि घटना के समय उसकी मां नौकरी पर गई हुई थी और वह अपने भाई-बहनों के साथ घर पर थी। इसी दौरान सौतेला पिता घर पहुंचा और बेडरूम के दरवाजे बंद कर मोबाइल पर तेज आवाज में गाने चला दिए। इसके बाद उसने बालिका के साथ अपराध किया।
घटना के बाद रोती हुई पहुंची पड़ोसन के घर
बालिका ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद वह काफी डर गई थी और रोते हुए बाथरूम चली गई। इसके बाद उसने स्नान किया और पड़ोस में रहने वाली महिला के घर पहुंची।
उसने महिला से अपनी मां से बात कराने के लिए कहा। जब मां का फोन नहीं उठा तो पड़ोसन ने उससे रोने का कारण पूछा, जिसके बाद बालिका ने पूरी घटना बताई।
पहले भी करता था गलत हरकत, धमकाता था
अभियोजन के मुताबिक, बालिका ने अपने बयान में बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ छेड़खानी कर चुका था और मां को छोड़कर चले जाने की धमकी देता था।
बालिका ने डर और परिवार टूटने की आशंका के कारण पहले इस बारे में मां को नहीं बताया था। बाद में घटना सामने आने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
कोर्ट ने 4 लाख रुपए सहायता की अनुशंसा की
पुलिस जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 10 गवाहों के बयान कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बालिका को हुई मानसिक क्षति को देखते हुए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की अनुशंसा भी की है।
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