वंदे मातरम् विवाद में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को झटका: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम परिषद सम्मेलन में राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के अपमान मामले मंय कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को बड़ा कानूनी झटका लगा है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे फौजिया शेख की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार हाल ही में आयोजित नगर निगम परिषद सम्मेलन के दौरान फौजिया शेख अलीम द्वारा वंदे मातरम् गाने से इनकार करने और उसके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
इस घटनाक्रम के बाद भाजपा पार्षदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
मीडिया में दिए बयानों का भी हवाला दिया...गिरफ्तारी से बचने के लिए फौजिया ने अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष कई तथ्य प्रस्तुत किए।
अभियोजन पक्ष ने परिषद सम्मेलन के दौरान हुई घटनाओं के साथ-साथ मीडिया में दिए गए बयानों का भी हवाला दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश नाइक ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए फौजिया की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध...यह मामला पहले ही राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिए जाने की चर्चा भी सामने आई है।
न्यायालय के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में पुलिस की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वंदे मातरम् विवाद को लेकर नगर निगम की राजनीति में पहले से जारी सियासी घमासान अदालत के इस फैसले के बाद और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
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