शिकायत के 14 महीने बाद भी रास्ता बंद: आखिर कब होगी कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

जनसुनवाई या सिर्फ ‘कागजी रस्म'?
नंदलालपुरा में सार्वजनिक चौक और कुएं पर कब्जे की शिकायतें, फिर भी मौके पर जाने से क्यों कतरा रहे जिम्मेदार?
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अगर नगर निगम की जनसुनवाई में सिर्फ शिकायतें जमा कर रसीद थमा देना ही जनसेवा है, तो शहर के रहवासियों के लिए न्याय दूर की कौड़ी बनकर रह गया है। बड़ा सवाल यह है कि जब जनता अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक चौखट पर गुहार लगाती है, तो उन फाइलों पर जमी धूल झाड़ने की फुर्सत अधिकारियों को क्यों नहीं मिलती? क्या जनसुनवाई महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है या फिर नागरिकों की समस्याओं का निष्पक्ष निराकरण भी निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है?
मामला वार्ड क्रमांक 59, जोन क्रमांक 12 नंदलालपुरा मेन रोड आलू मंडी के पास स्थित मकान क्रमांक 92 नया 10 से जुड़ा है, जहां सार्वजनिक रास्ते और बुनियादी सुविधाओं पर कथित अवैध निर्माण की शिकायत दर्जनों चक्कर काटने के बाद भी फाइलों में कैद है।
आवेदक ओमप्रकाश पिता काशीराम और भीमस्वरूप मनोहर पिता काशीराम ने 29 जुलाई 2025 से 16 जून 2026 तक नगर निगम में लिखित शिकायती आवेदन दिए थे। इनमें आरोप लगाया था कि पड़ोसी अल्पेश चौरसिया द्वारा नियम विरुद्ध पक्का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बरसों पुराना आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उनके पास मौजूद पंजीकृत विक्रय पत्र, रजिस्ट्री में सामूहिक रास्ते, लेट्रिन और चौक के संयुक्त उपयोग का उल्लेख है। इसके बावजूद सार्वजनिक चौक, आम रास्ते और पुराने सार्वजनिक कुएं पर पक्का निर्माण कर कब्जा किया गया है।
रहवासियों का दावा है कि इस मनमानी से उनकी निजी संपत्ति पर आने-जाने का एकमात्र जरिया बंद हो चुका है और वे अपने ही हक से वंचित हो चुके हैं।
इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात नगर निगम प्रशासन की रहस्यमयी खामोशी है। आखिर 14 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जोन क्रमांक 12 के भवन अधिकारी और जोनल अमला मौके पर जाकर जमीनी हकीकत जानने से क्यों परहेज कर रहा है?
किस अधिकारी ने स्वीकृत नक्शे और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया? अगर शिकायती आवेदन के साथ रजिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न थी, तो फिर तथ्यों का सत्यापन करने और सार्वजनिक रास्ते की स्थिति साफ करने में इतनी आनाकानी क्यों?
जब निर्माणकर्ता अल्पेश चौरसिया और क्षेत्र के जोनल व भवन अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उनका आधिकारिक वक्तव्य उपलब्ध नहीं हो सका। उनका पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन इस अनुपलब्धता के बावजूद यह सवाल खत्म नहीं होता कि जनसुनवाई के मंच से दर्ज हुई शिकायतों को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डालने की छूट किसने दी?
अब यह देखना लाजमी होगा कि निगमायुक्त क्षितिज सिंघल इस लापरवाही पर क्या संज्ञान लेते हैं। जनता की मांग है कि आयुक्त तत्काल विभागीय टीम भेजकर मौके का निष्पक्ष निरीक्षण कराएं, विवादित भवन के स्वीकृत नक्शे की भौतिक जांच हो, पूर्व में दी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और यदि निर्माण नियम विरुद्ध व सार्वजनिक रास्ते को बाधित करता पाया जाए तो बिना किसी पक्षपात के उसे तत्काल ध्वस्त किया जाए।
नंदलालपुरा स्थित निर्माण और रास्ते से संबंधित पूर्व शिकायतों का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित जोनल अधिकारी और भवन निरीक्षक को निर्देश जारी कर मौके का तत्काल भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा।
यदि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण, सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करना या कुएं पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो नियम अनुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। - प्रखर सिंह, अपर आयुक्त, नगर निगम इंदौर
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