रिटायर्ड आईएएस और आईएएस को दो माह का कारावास: जानिये किस कारण मिली सजा; आदेश कितने सप्ताह के लिए स्थगित
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने अदालत के आदेश का पालन न करने पर सख्त रुख अपनाते हुए रिटायर्ड आईएएस मोहम्मद सुलेमान और वर्तमान आईएएस तरूण राठी सहित चार अधिकारियों को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, इस आदेश को तीन सप्ताह के लिए स्थगित भी रखा गया है।
क्या है पूरा मामला
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के सेवा संबंधी मामले में पूर्व में दिए गए आदेशों का लंबे समय तक पालन नहीं किया गया। बार-बार समय मांगने के बावजूद शासन स्तर पर निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते कोर्ट ने अवमानना मानते हुए सजा सुनाई।
किन अधिकारियों को सजा
इस मामले में तत्कालीन एसीएस (स्वास्थ्य) रहे मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन कमिश्नर (हेल्थ) तरूण राठी, उज्जैन के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर (हेल्थ) डॉ. डीके तिवारी और मंदसौर के सीएमएचओ गोविंद चौहान को दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट की टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि याचिका 22वीं बार सूचीबद्ध हुई, इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। 6 फरवरी को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका भी अनुपालन नहीं हुआ। ऐसे में अदालत ने इसे गंभीर अवमानना मानते हुए सजा सुनाई।
याचिका का मुद्दा
याचिका में सेवा नियमितीकरण और उससे जुड़े लाभों की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले ही नियमितीकरण और लाभ देने के आदेश दिए थे, लेकिन शासन ने केवल नियमितीकरण किया और अन्य लाभ नहीं दिए। इसके बाद भी आदेशों की अनदेखी जारी रही।
फिलहाल राहत
हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा है, जिससे संबंधित पक्षों को आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाने का अवसर मिल सके।
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