MP में दिव्यांगजनों के हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी: इस तारीख तक चलेगा विशेष अभियान; सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर है।
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में करीब 20 हजार पद खाली
विभागीय सर्वे के अनुसार, प्रदेश में ऐसे करीब 20 हजार पद खाली हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के मुताबिक, वर्तमान विशेष भर्ती अभियान 9 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश
सरकार ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करने और रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए हैं।
चयन संबंधित पद के भर्ती नियमों, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।
36 हजार पद आरक्षित, करीब 20 हजार रिक्त
विभागीय सर्वे के अनुसार, प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए करीब 36 हजार पद आरक्षित हैं।
इनमें लगभग 16 हजार पदों पर दिव्यांगजन कार्यरत हैं, जबकि करीब 20 हजार पद खाली बताए गए हैं।
इन रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभागों में अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया के मुताबिक, दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
अब सरकार ने इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं।
इंटरव्यू के अलग अंक नहीं, मेरिट से चयन
सामान्य प्रशासन विभाग के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए अलग से अंक देने की आवश्यकता नहीं होगी।
अभ्यर्थियों की मेरिट संबंधित पद के भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता के आधार पर तैयार की जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ना होगा।
भर्ती विज्ञापन के 30 दिन बाद होगी प्रक्रिया
विशेष भर्ती अभियान के लिए संबंधित विभागों को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा।
इसके साथ ही विज्ञापन विभागीय वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता की पात्र श्रेणी और भर्ती अभियान की तारीख, समय तथा स्थान की जानकारी देना जरूरी होगा।
निर्देशों के अनुसार, विज्ञापन प्रकाशित होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती अभियान की तारीख तय की जाएगी।
दस्तावेजों की जांच के बाद मिलेगा दावा-आपत्ति का मौका
आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी।
अपात्र उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जारी होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को 15 दिन तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम दो गुना उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जा सकेगा।
यदि किसी अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विभागों में होता है, तो उसे किसी एक विभाग में कार्यभार ग्रहण करने का विकल्प मिलेगा।
इसके कारण खाली होने वाले पद पर प्रतीक्षा सूची से चयन किया जा सकेगा।
हर साल जनवरी से मार्च तक चलेगा विशेष भर्ती अभियान
सरकार ने आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सभी विभागों और नियुक्ति प्राधिकारियों को आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरने और भर्ती प्रक्रिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है।
नए निर्देशों के तहत 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराना परिपत्र भी निरस्त कर दिया गया है।
अभ्यर्थी अभी से तैयार रखें दस्तावेज
विशेष भर्ती अभियान में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और पद के अनुसार आवश्यक अन्य दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग का भर्ती विज्ञापन जरूर देखें।
उसमें शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता की पात्र श्रेणी, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तारीख की जानकारी मिलेगी।
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