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नई एक्साइज पॉलिसी लागू: अब मॉल; पेट्रोल पंप और स्टोर्स पर भी मिलेगी शराब

KHULASA FIRST

संवाददाता

26 मार्च 2026, 4:10 pm
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नई एक्साइज पॉलिसी लागू

खुलासा फर्स्ट, चंडीगढ़।
शहर में अब शराब खरीदना और आसान होने जा रहा है। प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है, जिसमें बिक्री व्यवस्था को विस्तार दिया गया है।

मॉल, पेट्रोल पंप और मार्केट में भी बिक्री
नई नीति के तहत अब शराब केवल पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, लोकल मार्केट, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन सभी जगहों पर विदेशी शराब, वाइन और बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है।

डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
अब हर शराब दुकान पर कार्ड और POS मशीन से भुगतान अनिवार्य होगा। इससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और कैश पर निर्भरता कम होगी।

बार-होटल में अल्कोहल मीटर जरूरी
बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर (शराब की मात्रा जांचने वाली मशीन) लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि जिम्मेदारी से शराब सेवन को बढ़ावा मिल सके।

97 दुकानें मंजूर, कीमतों में मामूली बढ़ोतरी
शहर में कुल 97 शराब दुकानें मंजूर की गई हैं। भारतीय शराब, बीयर और वाइन पर अधिकतम 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य होगा।

बोतलिंग प्लांट अब हफ्ते में 6 दिन काम कर सकेंगे। CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए निगरानी सख्त की जाएगी।

सरकार का दावा
इस नीति से जहां एक ओर लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध होगी, वहीं अवैध कारोबार पर भी लगाम लगेगी। संगठित रिटेल जगहों पर बिक्री से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा।

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