एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व बीजेपी नेता सहित 2 को 14 साल की सजा; इस मामले में लिया एक्शन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए ग्वालियर एनडीपीएस कोर्ट ने संदीप सिंह तोमर और पूर्व भाजपा नेता विवेक पोरवाल को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया की कोर्ट ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
1900 किलो डोडा चूरा ट्रक से बरामद
मामला 23 सितंबर 2022 का है, जब मोहाना थाना पुलिस ने एबी रोड पर घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी में मक्के की भूसी के नीचे छिपाई गई 76 प्लास्टिक बोरियों में 1900 किलो (19 क्विंटल) डोडा चूरा बरामद हुआ।
मौके से संदीप सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी नाबालिग पाया गया।
असम से MP तक फैला नेटवर्क
जांच में सामने आया कि यह अवैध खेप दीमापुर (असम क्षेत्र) से लाई गई थी और इसे मंदसौर व नीमच में सप्लाई किया जाना था। योजना के अनुसार माल को देवास टोल नाके तक लाकर आगे वितरण किया जाना था।
विवेक पोरवाल की अहम भूमिका
जांच में खुलासा हुआ कि विवेक पोरवाल ने तस्करी में रुपयों का प्रबंधन और नेटवर्क कोऑर्डिनेशन किया। कोर्ट में उसके खिलाफ बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया चैट जैसे डिजिटल साक्ष्य पेश किए गए।
2 आरोपी बरी, 1 फरार
कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में हरिसिंह उर्फ हरीश और देवकिशन को दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य आरोपी बृजेश सिंह सिकरवार हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार है।
जेल में है मुख्य आरोपी
संदीप सिंह तोमर 23 सितंबर 2022 से लगातार जेल में है। यह मामला प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
संबंधित समाचार

पीठासीन अधिकारी की जान बचाने वाले जवान सम्मानित:चुनाव ड्यूटी के दौरान आया था हार्ट अटैक

भारतीय किसान संघ ने बिजली की आपूर्ति को लेकर की चर्चा:विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक से की भेंट

व्यापारियों का विवाद बना जानलेवा:मारपीट के बाद बुजुर्ग व्यापारी की मौत; मारे थे लात-घूंसे

लेंसकार्ट शोरूम पर प्रदर्शन करके कर्मचारियों को बिंदी-टीका लगाया:हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!