ड्रग्स तस्कर पर बड़ी कार्रवाई: 1 करोड़ की संपत्ति की फ्रीज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मंदसौर।
मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिपलियामंडी थाना पुलिस ने एक आरोपी की करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज करवा दी है। यह कार्रवाई सफेमा Act 1976 के तहत की गई है।
तस्करी करने का आरोप
पुलिस के अनुसार आरोपी उमराव सिंह चौहान, निवासी ग्राम तलाव पिपलिया (थाना नारायणगढ़), के खिलाफ NDPS Act की धाराओं में मामला दर्ज है। उस पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है।
परिवार तक पहुंची कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति की विस्तृत जांच कर पूरा विवरण तैयार किया और मामला SAFEMA/NDPSA कोर्ट मुंबई में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी और उसके परिवार से जुड़ी जमीन, बैंक खाते और वाहनों को फ्रीज करने के आदेश दिए।
केस तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के परिजनों और रिश्तेदारों की संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया, जिससे मजबूत केस तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई संभव हो सकी।
कार्रवाई जारी रहेगी
इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी कीर्ति बघेल, नरेंद्र सोलंकी और थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
क्या है सफेमा कानून?
सफेमा (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट, 1976) एक विशेष कानून है, जिसके तहत तस्करी या अवैध विदेशी मुद्रा लेन-देन (हवाला आदि) से अर्जित संपत्तियों को जब्त या फ्रीज किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर रोक लगाना है।
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