शराब दुकान में तालाबंदी: जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर एफआईआर; आबकारी विभाग की शिकायत पर इतने दिनों बाद केस दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रतलाम।
रतलाम के शिवगढ़ बस स्टैंड स्थित शराब दुकान पर जबरन ताला लगाने के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निनामा और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई घटना के 7 दिन बाद आबकारी विभाग की शिकायत पर की गई।
शिवगढ़ थाना पुलिस के अनुसार, 15 मार्च की रात करीब 10 बजे निनामा अपने समर्थकों के साथ शराब दुकान पहुंचे थे। उन्होंने कर्मचारियों को बाहर निकालकर दुकान का शटर गिराया और ताला जड़ दिया। इस दौरान मौके पर हंगामा भी हुआ और निनामा समर्थकों के साथ दुकान के बाहर धरने पर बैठ गए।
घटना की सूचना मिलते ही एसआई शांतिलाल चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश देते हुए बताया कि शासकीय दुकान को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता और किसी भी शिकायत के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके बाद निनामा और उनके समर्थक मान गए, लेकिन करीब आधे घंटे तक दुकान बंद रही।
तालाबंदी के दौरान निनामा ने दुकान पर बाहरी लोगों के काम करने और स्थानीय स्तर पर विवाद होने के आरोप लगाए। उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग भी रखी। इस दौरान उन्होंने पुलिस के सामने कहा था कि वे कार्रवाई से नहीं डरते और चाहें तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए।
इस मामले में आबकारी विभाग के सैलाना वृत्त अधिकारी चेतन वेद की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) और 127(2) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
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