शराब कारोबारी सुसाइड केस: मुंबई की महिला को हाईकोर्ट से जमानत; ब्लैकमेलिंग के थे आरोप
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में एक अहम मोड़ आया है। मामले में आरोपी मुंबई निवासी महिला इति तिवारी को इंदौर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
महिला के वकील जिल शर्मा के अनुसार इस मामले में अभी तक मृतक की पत्नी और बाडीगार्ड के बयान हुए हैं। इस मामले में अभी 28 लोगों के बयान होना बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभी लंबा चलेगा इसलिये 30 वर्षीय महिला होने के कारण जमानत दी जाती है। प्रकरण में महिला पर ब्लैकमेलिंग सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।
जांच के दौरान सामने आया था कि कारोबारी और महिला के बीच संपर्क था, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि महिला द्वारा लगातार दबाव और ब्लैकमेलिंग के चलते भूपेंद्र रघुवंशी मानसिक रूप से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया।
पुलिस ने मामले में सुसाइड के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर महिला को आरोपी बनाया था। इसके बाद महिला की गिरफ्तारी हुई और वह न्यायिक हिरासत में थी।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महिला पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोप एकतरफा हैं और मामले की जांच अभी जारी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता बताई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने महिला को शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला को जांच में सहयोग करना होगा और आवश्यक होने पर पेश होना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, ताकि सुसाइड के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके।
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