खबर का असर: कलेक्टर ने लगाया बोरिंग पर प्रतिबंध
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल जिलेभर में 30 जून तक बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया। बोरिंग खनन में 600 फीट नीचे तक भी पानी न मिलने पर ये कदम उठाया गया है।
इस आशय का खबर कल खुलासा फर्स्ट ने प्रकाशित की थी। कलेक्टर को पीएचई व निगम द्वारा दिए प्रतिवेदन में कहा कि भू-जल स्रोतों के अतिदोहन से जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इसलिए बोरिंग/नलकूप खनन पर प्रतिबंध जरूरी है।
पिछले वर्ष भी प्रतिबंध लगा था। इस पर कलेक्टर ने सम्पूर्ण जिले को जल आभावग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, बोरिंग मशीन को जब्त करने और एफआईआर के निर्देश भी दिए। प्रतिबंध उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
शासकीय योजनाओं में नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सभी अपर कलेक्टर को केवल रजिस्टर्ड एजेन्सियों द्वारा नवीन नलकूप खनन हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन अनुज्ञा देने हेतु प्रधिकृत किया गया है।
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