भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट सख्त: अब रोजाना होगी सुनवाई; फैसले की उम्मीद तेज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, धार।
भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अब इस मामले की नियमित सुनवाई सोमवार से रोजाना दोपहर 2:30 बजे होगी।
आज हुई सुनवाई
यह सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच द्वारा की जाएगी। गुरुवार को चार याचिकाओं और एक अपील पर सुनवाई हुई।
नियमित सुनवाई से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद
याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि नियमित सुनवाई से अब जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी मौजूद रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
अंतिम निर्णय हाईकोर्ट करेगा
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले का अंतिम निर्णय हाईकोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केस के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है और सभी मुद्दे हाईकोर्ट के समक्ष खुले रहेंगे।
कोई बदलाव नहीं किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया है कि भोजशाला परिसर के वर्तमान स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और 7 अप्रैल 2003 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का पालन जारी रहेगा।
इनकी भी होगी जांच
अब हाईकोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, साइट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और विभिन्न पक्षों द्वारा दर्ज आपत्तियों पर विस्तार से सुनवाई होगी। कोर्ट यह भी परखेगा कि क्या सर्वे और वीडियोग्राफी से कोई नए तथ्य सामने आए हैं।
लंबे समय से चल रहा विवाद
गौरतलब है कि, भोजशाला परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अब नियमित सुनवाई के फैसले के बाद यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है।
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